सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी और अनियमितता पाए जाने पर जिले की 24 राशन दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका-16 के तहत की है।
खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया ने बताया कि उचित मूल्य दुकानों का नया आवंटन शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।
निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित स्वयं, अधिकृत प्रतिनिधि या साधारण डाक के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा में जमा किए जा सकेंगे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राशन दुकानों के संचालन के लिए केवल संबंधित वार्ड की स्थानीय संस्थाएं ही आवेदन कर सकेंगी। इनमें स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व-सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य सहकारी समितियां, शासन द्वारा नामित उपक्रम और वन सुरक्षा समितियां शामिल हैं।
खाद्य विभाग के अनुसार आवेदन करने वाली महिला स्व-सहायता समूह और सहकारी समितियों का कम से कम तीन माह पहले पंजीकृत और सक्रिय होना अनिवार्य है।
जिन संस्थाओं का आवंटन निरस्त किया गया है उनमें संगवारी खाद्य सुरक्षा पोषण समिति, नवीन महिला स्व सहायता समूह, जय शक्ति महिला स्व सहायता समूह, कृषक सेवा सहकारी समिति कोहका, मां अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह, सामुदायिक विकास समिति भिलाई, बीएसपी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, सहकारी उपभोक्ता भंडार भिलाई, विन्ध्यवासिनी महिला स्व सहायता समूह, स्टील नगर महिला स्व सहायता समूह सहित कुल 24 संस्थाएं शामिल हैं।

