छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ड्रेस कोड का पालन न करने पर भिलाई नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई। जींस-टीशर्ट पहनकर पहुंचे अधिकारी से नाराज कोर्ट ने पूछा, आपको ये पता नहीं है, हाईकोर्ट में किस तरह आना चाहिए। यही आपका ड्रेसकोड है।
कोर्ट को जानकारी दी गई, निगम कमिश्नर जरुरी कारणों के चलते नहीं आ पाए हैं, उनकी जगह डिप्टी कमिश्नर उपस्थित हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा, लगातार सूचना देने के बाद भी तय समय पर कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए। केस आपके कारण रुका हुआ है।
नाराज कोर्ट ने पूछा, आप कौन हैं, अधिकारी ने बताया, वे भिलाई नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं।

नाराज कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर की जमकर क्लास ली। कोर्ट ने पूछा, सीएमओ हैं या डिप्टी कमिश्नर, अफसर ने जवाब दिया, डिप्टी कमिश्नर। कोर्ट की नाराजगी यहीं कम नहींं हुई और पूछा कि प्रमोटी हैं या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से चयन हुआ है। अफसर ने बताया राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं।
शासकीय अधिकारियों के भड़कीले कपड़े पहनकर आने पर हाईकोर्ट की पूर्व में नाराजगी के बाद 26 अप्रैल 2018 को सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टर को आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत महिला पुरुष अफसरों को सभ्य व शालीन कपड़ों में हाईकोर्ट में उपस्थित होने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आदेश अनुसार शासकीय अधिकारी के पहनावे से शिष्टाचार, व्यवसायिकता एवं उनके कार्य के प्रति गंभीरता स्पष्ट रूप से नजर आनी चाहिए।

