Home कोरिया बैकुण्ठपुर/कोरिया : जिले में इस्लामिक धर्म की गतिविधियाँ बढ़ी ? …………

बैकुण्ठपुर/कोरिया : जिले में इस्लामिक धर्म की गतिविधियाँ बढ़ी ? …………

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जिला मुख्यालय में वशिष्ठ टाइम्स कार्यालय के बगल में स्थित एक साढ़े पांच और ढाई डिसमिल जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। खसरा नंबर 47/7/क में कुलसुम पिता सिद्दकी और खसरा नंबर 47/7/ख में जुबेर अहमद पिता अब्दुल के नाम से दर्ज है। इस जमीन का सौदा संपादक के साथ मौखिक रूप से किया गया था। परंतु संपादक द्वारा चेक देने पर दोनों जमीन मालिकों ने अपना फैसला बदल दिया और जमीन को अपने समाज के लोगों को बेच दिया।

बताया जा रहा है कि बाहर से आने वाले लोगों को आमतौर पर पंद्रह से बीस साल तक रहने के बाद ही राशन कार्ड मिलता है। लेकिन पार्षद उनके समाज से है, इसलिए राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने में पार्षद की सिफ़ारिश ली जाती है। नगर पालिका में देखा गया है कि बाहर से आए इस्लाम धर्म के लोगों ने एक ही घर में सभी के नाम से राशन और स्थानीय होने का आधार कार्ड बनवा लिए हैं।

वहीं संपादक द्वारा इस संबंध में कोरिया कलेक्टर एवं जिला अनुविभागीय दण्डाधिकारी को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ऐसे बाहरी लोगों के पास में बसने से भविष्य में किसी अप्रिय घटना की संभावना बनी रहती है।

बता दें कि, संपादक मार्केट दर एवं सरकारी मूल्य के अनुसार उक्त भूमि खरीदने के लिए तैयार हैं। प्रथम दृष्टया, बगल में स्थित भूमि होने के कारण संपादक का उस पर स्वामित्व का उचित अधिकार बनता है। जब प्रार्थी (संपादक) ने भूमि मालिक से संपर्क कर सौदे के लिए चेक देने का प्रयास कियाए तो भूमि मालिक ने चेक लेने से इंकार कर दिया। भूमि मालिक ने यह कहते हुए सौदा करने से मना किया कि ऐसे व्यक्तियों को जमीन बेचने पर उसे प्रताड़ना या जान से मारने का खतरा हो सकता है, क्योंकि उसकी विचारधारा के अनुसार बाहर से आए लोगों के कारण क्षेत्र में भय का माहौल है। वहीं वशिष्ठ टाइम्स समाचार के संपादक द्वारा इस प्रकरण में भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है, अगर भविष्य में संपादक या उनके परिवार के साथ किसी अप्रिय घटना की स्थिति होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रशासन की हो। इस संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

दूसरी घटना पूर्व में संपादक के मकान में आग लगा दी गई थी, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। लेकिन आज तक पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस घटना में लगभग पाँच लाख रुपये का नुकसान हुआ था, जिसका पुलिस कर्मियों ने स्वयं घटनास्थल पर प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण भी किया था।

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