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नरसिंहपुर/MP : पात्रतापर्ची जारी करने की कार्यवाही के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी…………..

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नरसिंहपुर : जिला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर ने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजनांतर्गत पात्र परिवारों की पात्रतापर्ची जारी होने की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। पात्रतापर्ची के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानीय निकाय अर्थात संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका/ नगर परिषद के एम. राशन मित्र पोर्टल के माध्यम से पात्रतापर्ची के लिए हितग्राहियों का ऑनलाइन आवेदन दर्ज होगा, जिसके लिए परिवार की समग्र आईडी, आधार कार्ड नंबर और शासन द्वारा निर्धारित 29 पात्रता श्रेणी में से जिस श्रेणी में पात्रता रखते हैं, उसका सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण्‍ पत्र, मोबाइल नंबर आदि जानकारी अपलोड की जावेगी। इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन संबंधित जनपद पंचायत के सीईओ एवं नगरीय निकाय के सीएमओ की लॉगिन में सत्यापन के लिए प्रदर्शित होगा। उक्त अधिकारी द्वारा आवेदन सत्यापन करने के उपरांत आवेदन स्वीकृति के लिए संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा आवेदन ऑनलाइन स्वीकृत करने के उपरांत डाटा एनआईसी के सर्वर में चला जाएगा। इसके पश्चात एनआईसी द्वारा उचित मूल्य दुकान की पीओएस मशीन में संबंधित परिवार का सत्यापित डाटा ई- केवायसी (बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन) के लिए प्रदर्शित करेगा। संबंधित परिवार के समस्त सदस्यों को उचित मूल्य की दुकान पीओएस मशीन में अंगूठा निशानी (बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन) कराना होगा। इस प्रकार परिवार एवं सदस्यों की ई- केवायसी उचित मूल्य दुकान की पीओएस मशीन से पूर्ण हो जाने पर परिवार का डाटा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी लॉगिन में ई- केवायसी स्वीकृत के लिए प्रदर्शित होगा। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा ई- केवायसी स्वीकृत करने के उपरांत एनआईसी सर्वर के माध्यम से एम. राशन मित्र पोर्टल में पात्रतापर्ची जारी हो जावेगी। स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी/ संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के हस्ताक्षर उपरांत संबंधित परिवार को पात्रता पर्ची प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

      इस संबंध में सभी ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय/ जनपद पंचायत/ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों से कहा गया है कि वे पात्रतापर्ची संबंधित उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही त्वरित पूर्ण कराया जाकर पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्रदान करें। इसी तरह पात्रता पर्ची के लिए पात्र हितग्राहियों से अपील की गई है कि यदि उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित 29 पात्रता श्रेणियां में पात्रता रखते हैं, तो उपरोक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन एवं उचित मूल्य की दुकान से ई- केवायसी कराई जाकर पात्रतापर्ची संबंधित कार्यवाही पूर्ण कराएं। उचित मूल्य दुकान के समस्त विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे उचित मूल्य की दुकान में नवीन पात्रतापर्ची/ सदस्य के नाम जोड़ने के लिए जो डाटा पीओएस मशीन में प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे परिवार एवं सदस्यों से सम्पर्क कर त्वरित ई- केवायसी की कार्यवाही पूर्ण कराएं, जिससे पात्र हितग्राहियों को पात्रतापर्ची का लाभ समय पर प्राप्त हो सके।

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