Home छत्तीसगढ़ जशपुरनगर/CG : परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी…………….

जशपुरनगर/CG : परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी…………….

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जशपुरनगर :  छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशानुसार परीक्षार्थी परीक्षा प्रांरभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचेगें, ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सकेगा। परीक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि, यदि परीक्षा सुबह 10ः00 बजे से शुरू होती है, तो मुख्य द्वार 9ः45 बजे बंद हो जाएगा।
व्यापम के गाइडलाइन के अनुसार अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आए। फुटवियर के रूप में चप्पल पहने। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण पहनने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पहले और परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधे घंटे में केंद्र से बाहर जाना वर्जित होगा। परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूरी तरह से वर्जित रहेगा। प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट लेकर और पेज के केवल एक तरफ प्रिंट करना होगा, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु व्यापम की प्रति परीक्षा केन्द्र में जमा हो जाएगी। परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र. के रूप में मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो, की एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने प परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता है, तो अभ्यर्थी अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो लेकर परीक्षा केन्द्र में जाऐगें। परीक्षार्थी परीक्षा कक्षा में केवल काले या नीले वाल पॉइंट पेन ही उत्तर अंकित करने हेतु उपयोग में लायेगें। चयन/प्रवेश के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है। इसलिए प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखेंगे। व्यापम द्वारा दोबारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। निर्देशों का पालन न करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित किया जाएगा। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

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