एमसीबी : छत्तीसगढ़ शासन विरूद्ध को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड, मनेन्द्रगढ़, तह० मनेन्द्रगढ़, जिला एम०सी०बी० (छ.ग.) पारित आदेश 16 अप्रैल 2025 प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक मनेन्द्रगढ़ (नजूल), तह० मनेन्द्रगढ़ जिला एम०सी०बी० (छ०ग०) द्वारा नगर मनेन्द्रगढ़ जैन चौक स्थित नजूल भू-खण्ड कमांक 359/2 आन्तरिक नजूल संधारण खसरा वर्ष 2024-25 में क्षेत्रफल 60X40=2400 पक्का मकान, को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड मनेन्द्रगढ़, पट्टा आवसान तिथि 31 मार्च 1975 दर्ज हैं। वर्तमान में उक्त भूमि में सम्पूर्ण रकबे पर को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड का भवन बना हुआ है जो जर्जर अवस्था में हैं। भविष्य में दुर्घटना घटित होने की संभावना बन सकती है। जिसके कारण सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भवन को गिराया जाना अति आवश्यक है। प्रकरण पंजीबद्ध कर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ एवं लोक निर्माण विभाग मनेन्द्रगढ़ से जॉच प्रतिवेदन लिया गया। कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ के पत्र क्रमांक / 2229/रा०शा०/ न०पा०/2024, मनेन्द्रगढ़, 30 दिसंबर 2024 के माध्यम से कलेक्टर महोदय को अपने पत्र में उल्लेखित किया गया है कि मनेन्द्रगढ़ शहर में बढ़ते ट्रैफिक एवं जनसंख्या के दबाव को देखते हुए एवं शहर के बीच सड़कों के किनारे लगने वाले फलों के ठेले व दो पहिया वाहनों की पार्किंग हेतु भूमि की आवश्यकता है। मनेन्द्रगढ़ शहर के बीच जैन मंदिर के बगल में को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड के नाम से प्लॉट नं० 359/2 रकबा 2400 वर्गफिट भूमि है, जिसमें भवन निर्मित है, जो कि वर्तमान में काफी जर्जर अवस्था में है। उक्त भवन उपयोग विहीन होने के कारण नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ द्वारा उक्त स्थल पर फलों का ठेला एवं दो पहिया पार्किंग के लिए बनाया जा सकता है तथा नगरपालिका परिषद् को आबंटित किये जाना उल्लेखित किया गया है। प्रबंधक, सहकारी विपणन संस्था (को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड) द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2025 को आपत्ति प्रस्तुत किया गया है कि सहकारी विपणन संस्था को अविभाजित सरगुजा कलेक्टर महोदय द्वारा CR No. 20 A3807 वर्ष 1959-1960 में कलेक्टर महोदय द्वारा संस्था को उक्त भूमि आबंटित है। उक्त संस्था वर्ष 1969 से कार्यरत है, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/BSP/2/30-10-59 है, जो एक रजिस्टर्ड संस्था है एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाए कोरिया के अधीन है। उक्त भूमि में सहकारी विपणन संस्था का कार्यालय संचालित है और वर्तमान में इस संस्था में 03 कर्मचारी कार्यरत है।कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी (छ०ग०) द्वारा संयुक्त जॉच प्रतिवेदन दिनांक 20 मार्च 2025 इस कार्यालय को प्राप्त। प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड मनेन्द्रगढ़ के जर्जर भवन का तकनीकी परीक्षण 30 दिसंबर 2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान दिवार, फ्लोर, दरवाजा एवं खिड़की व छत जर्जर स्थिति में पाया गया साथ ही भवन की छत का कांक्रीट स्वतः ही टूट कर गिर रही है। उक्त भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण उपयोग योग्य नहीं है तथा कंडम घोषित कर किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में Appendix 3.08 एवं फार्म 136 साईड प्लान, राजस्व पर निरीक्षक नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ का नजरी नक्शा, जी०पी०एस० जनित नक्शा फोटोग्राफ्स है, जो प्रकरण में संलग्न है। मैंने प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न, राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ का माध्यम से कलेक्टर महोदय के प्रस्तुत पत्र एवं कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग मनेन्द्रगढ़ का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन सह तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान दिवार, फ्लोर, दरवाजा एवं खिड़की व छत जर्जर स्थिति में पाया गया साथ ही भवन की छत का कांक्रीट स्वतः ही टूट कर गिर रही है। उक्त भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण उपयोग योग्य नहीं है तथा कंडम घोषित कर किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर भवन की वर्तमान स्थिति निष्प्रयोजित योग्य (जर्जर) है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर नवगठित जिला हैं तथा नगरपालिका मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय है। जहां मनेन्द्रगढ़ शहर के मध्य पार्किंग की अव्यवस्था है। जिस कारण सार्वजनिक लोकहित के लिए सुगम स्थानों पर फलों का ठेला एवं दो पहिया पार्किंग इत्यादि के लिये भवन को गिराया जाना अतिआवश्यक है। अतः नगर मनेन्द्रगढ़ को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड का भवन बना हुआ है जो जर्जर अवस्था में हैं। भविष्य में दर्घटना घटित होने की संभावना बन सकती है। अतः नगर मनेन्द्रगढ़ जैन चौक स्थित नजूल भू-खण्ड क्रमांक 359/2 क्षेत्रफल 60X40=2400 को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड मनेन्द्रगढ़ का पक्का मकान अत्यंत जर्जर एवं अनुपयोगी होने के कारण उक्त भवन को गिराये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। भवन डिस्मेंटल के दौरान आसपास के इमारतों को नुकसान न पहुँचे, इसके लिये उचित सुरक्षा मानदण्डों व विधिक प्रावधान / नियम तथा शर्तों के अधीन ही कार्यवाही करेंगे। प्रदुर्षण व पर्यावरण नियमों का पालन करे तथा धूल और मलबा का उचित प्रबंधन करें तथा किसी प्रकार का जन/हानि व दुर्घटना न हो इसका विशेष ध्यान रखा जायें। भवन डिस्मेंटल के दौरान आम जनता के निस्तारी एवं उनके दिन-चर्या की सुविधाओं यथा पानी, बिजली, आवागमन आदि सुविधाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो एवं लोक न्यूसेंस की स्थिति निर्मित न हो, इसका पर्याप्त ध्यान रखा जावें। भवन डिस्मेंटल की कार्यवाही की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफ्स का रिकॉर्ड आवश्यक रूप से रखें। आदेश की प्रति के साथ मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी (छ.ग.) की ओर उक्त भवन को गिराने की आवश्यक कार्यवाही हेतु ज्ञापन जारी हो तथा 07 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन लिया जावें। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।



