इन्फेक्टेड क्षेत्र में पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पर प्रतिबंध
बैकुण्ठपुर के 1 किलोमीटर दायरे को इन्फेक्टेड क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां पोल्ट्री उत्पादों (मुर्गा, अंडे, आदि) की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
सर्विलेन्स जोन में दुकानों को बंद किया जाएगा
1 से 10 किलोमीटर के सर्विलेन्स जोन में पोल्ट्री उत्पादों की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, इन उत्पादों की डोर-टू-डोर डिलीवरी भी रोक दी जाएगी।
सीमावर्ती क्षेत्रों में बेरियर (नाका) स्थापित
जिले में पोल्ट्री उत्पादों के प्रवेश पर रोकथाम के लिए विभिन्न स्थानों पर बेरियर (नाका) लगाए गए हैं। इन बैरियरों पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो 24 घंटे निगरानी करेंगे।डुमरिया नाका, कुडे़ली नाका, पण्डोपारा नाका, नगर नाका और सुरमी नाका पर कर्मचारियों की शिफ्ट्स निर्धारित की गई हैं, जो सुनिश्चित करेंगे कि पोल्ट्री उत्पादों की अवैध आवाजाही रोकी जाए।
नोडल अधिकारी
इन प्रतिबंधात्मक उपायों की निगरानी और समन्वय के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैकुण्ठपुर और सहायक नोडल अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर को नियुक्त किया गया है।
यह कड़ी रोकथाम योजना क्षेत्र में एविएन इन्फ्लुएंजा के प्रसार को नियंत्रित करने और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है ताकि इस संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण में मदद मिल सके।