एमसीबी : इसहाक कुरैशी उर्फ नाण्डी पिता रहमत उल्ला निवासी न्यू टिकरापारा गोदरीपारा चिरमिरी थाना चिरमिरी वर्ष 2010 से अपराध जगत में प्रवेश किया है। वर्ष 2017 से लगातार स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ का अवैध व्यापार करता आ रहा है। चिरमिरी थाना के आस पास क्षेत्र में इसका अवैध मादक पदार्थ का व्यापार फैला हुआ है। यह स्वयं एवं अपने एजेंट बिचौलियों के माध्यम से अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री करता रहा है। इसके विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के चार प्रकरण थाना चिरमिरी में दर्ज है। इसहाक कुरैशी एवं इसके गिरोह के सदस्यों का आम जनता में इतना भय व आतंक है कि इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति गवाह बनने व सूचना देने को तैयार नहीं होता है।
इसहाक कुरैशी के अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने पुलिस महानिरीक्षक रेंज सरगुजा श्री अंकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह द्वारा दिशा निर्देश दिया गया कि इसहाक कुरेशी मादक पदार्थ गांजा खरीद बिक्री करता है, अवैध मादक पदार्थ खरीद बिक्री का आवतन आरोपी है और वर्तमान में भी उक्त अवैध व्यापार में संलिप्त है। कोई सुधार नहीं आया है इसलिये उसके विरूद्ध राज्य शासन द्वारा दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मादक पदार्थ के अवैध गतिविधियों में नियंत्रण रखने के लिये स्वपक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3(1) अन्तर्गत निरूद्ध में रखने हेतु प्रकरण तैयार कर कार्यवाही हेतु प्रकरण भेजे। पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वाडेगावकर से मार्गदर्शन प्राप्त का इसहाक कुरेशी के विरुद्ध थाने में दर्ज विभिन्न अपराधिक प्रकरणों का रिकार्ड निकाल कर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण तैयार कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय मनेन्द्रगढ़ द्वारा आयुक्त सरगुजा संभाग को प्रकरण तैयार कर भेजा गया।
अनावेदक के विरुद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त निरुद्ध कर्ता अधिकारी स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 सरगुजा संभाग अंबिकापुर (छ.ग.) में प्रकरण विचारण किया गया एवं न्यायालय द्वारा विचारण बाद 30 सितंबर 2024 को इसहाक कुरैशी उर्फ नाण्डी पिता रहमत उल्ला निवासी न्यू टिकरापारा गोदरीपारा चिरमिरी को 13 माह तक जेल में निरुद्ध रखने हेतु जेल वारंट जारी किया गया। उक्त जेल वारंट के पालन में इसहाक कुरैशी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर 01 अक्टूबर 2024 को जिला जेल बैकुंठपुर जिला कोरिया में दाखिल किया गया। पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह द्वारा नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के ऊपर लगातार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। सुधार नहीं होने पर भविष्य में भी नशे के अवैध कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के ऊपर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में विशिष्ठ कार्यवाही कर जेल भेजा जाता रहेगा।
इस कार्यवाही में निरीक्षक विवेक पाटले थाना प्रभारी चिरमिरी, प्रधान आरक्षक विश्वनाथ, रामासिंह टेकाम, आरक्षका प्रमोद रीतिया, शाहिद परवेज, सैनिक संतोष सिंह शामिल रहे।