नरसिंहपुर : वित्तीय वर्ष 2024- 25 में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण उद्यम योजना के अंतर्गत 40 और स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 175 का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र व्यक्ति अपना आवेदन कर सकते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए नवीन उद्योग/ विनिर्माण/ सेवा/ व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत योजना का लाभ लेने के लिए केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए देय होगा। आवेदक उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए एक लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक एवं सेवा इकाई (खुदरा व्यवसाय) के लिए एक लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष, न्यूनतम 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। आवेदक किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। आवेदक राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं हो। योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगा। राज्य शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत योजना का लाभ केवल सभी प्रकार के नवीन स्वरोजगार के लिए देय होगा। आवेदक योजना के अंतर्गत 10 हजार से एक लाख रुपये तक की परियोजना के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष होना चाहिये और आवेदक आयकर दाता नहीं हो। आवेदक किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं हो। आवेदक राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं हो। योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगा। राज्य शासन द्वारा इसकी गारंटी फीस देय होगी।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर भवन के कक्ष क्रमांक 42 में सम्पर्क कर सकते हैं। यह जानकारी सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण नरसिंहपुर ने दी है।