विद्यार्थियों ने पत्र लिखकर दिया परिजनों और रिश्तेदारों को मतदान करने का संदेश –
लोकसभा निर्वाचन- 2024 के तहत जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के विभिन्न शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों ने अपने परिजनों और रिश्तेदारों को पत्र लिखकर मतदान करने का संदेश दिया है। इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किये गये।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन- 2024 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जिले में दो चरणों में मतदान होना है, जिसमें संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मण्डला के अंतर्गत आने वाली जिले की एक विधानसभा क्षेत्र 118- गोटेगांव में 19 अप्रैल को और नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जिले की तीन विधानसभा क्षेत्र 119- नरसिंहपुर, 120- तेंदूखेड़ा व 121- गाडरवारा में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसके तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले एवं सीईओ जिला पंचायत व नोडल अधिकारी स्वीप श्री दलीप कुमार के मार्गदर्शन में जिले में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूकता लाने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
इसी क्रम में हाई स्कूल तलापार, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुराछ, शासकीय हाई स्कूल देवनगर पुराना- गोटेगांव के विद्यार्थियों ने पत्र लिखकर अपने परिजनों को मतदान करने का आग्रह किया। इसके अलावा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुराछ के विद्यार्थियों ने 85 वर्ष के ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन्हें घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान करने का उल्लेख अपने पत्रों में किया।
मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुराछ में के विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला एवं रैली निकालकर मतदाताओं को मतदान करने का आग्रह किया। शासकीय हाई स्कूल पनागर की छात्राओं ने मेहंदी लगाकर मतदाताओं को मतदान करने प्रेरित किया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। शासकीय हाई स्कूल नगुवां में निबंध एवं स्लोग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल गौरतला में स्लोग लेखन और छात्राओं ने अपने अभिभावकों और परिजनों को पत्र लिखकर मतदान करने का आग्रह किया। डाइट नरसिंहपुर में विद्यार्थियों ने आकर्षक रंगोली बनाकर मतदाताओं को मतदान करने का संदेश दिया।
मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाडरवारा में मेहंदी, रंगोली एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा मतदाता जागरूकता एवं नैतिक मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई।
जिले में आयोजित हुए मतदाता जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम –
मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिले में शत-प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहंदी, रंगोली, शपथ, महिला संगोष्ठी, रैली, मानव श्रृंखला आदि विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्र घाट पिपरिया में महिलाओं ने मतदान करने और अन्य मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। जनपद पंचायत चीचली की ग्राम पंचायत कल्याणपुर में महिलाओं को मतदान की शपथ दिलाई और महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में महिलाओं ने प्रेरक नारे लगाये। यह रैली गोटेगांव नगर में मुख्य मार्ग पर स्थित श्री देवठाकुर बाबा मंदिर से शुरू होकर रिपटा मार्ग, फुहारा चौक से तहसील कार्यालय तक निकाली गई। तहसील परिसर में एसडीएम गोटेगांव द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलाई गई।
झांसीघाट एसएसटी चैक पर पोस्ट पर 2 लाख रुपये से अधिक की राशि जब्त –
लोकसभा निर्वाचन- 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रुप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार के निर्देशन में जिले में एसएसटी टीम द्वारा लगातार वाहनों की जांच की जा रही है।
इसी क्रम में जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 118- गोटेगांव के अंतर्गत झांसीघाट में बनाये गये एसएसटी चैक पोस्ट पर वाहनों की चैकिंग के दौरान बुधवार 3 अप्रैल 2024 को वाहन क्रमांक एमपी 20 टीए 2079 में श्री हरदीप सिंह ग्रोवर से 2 लाख 12 हजार 900 रुपये नगद राशि जब्त की। जांच के दौरान उनके पास कोई वैध दस्तावेज प्राप्त नहीं मिलने पर जप्ती की कार्यवाही की गई।
वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज में से कोई भी एक दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान –
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में आगामी 19 अप्रैल 2024 को मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की दशा में ई-मतदाता परिचय पत्र आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/k से डाउनलोड किया जाकर मतदान किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 12 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से भी मतदाता अपने मत का उपयोग कर सकते हैं। जिले में मतदाता की सुविधा और आदर्श मतदान के लिये विधानसभा वार पीडब्ल्यूडी मतदान केन्द्र, यूथ मतदान केन्द्र व पिंक मतदान केन्द्र बनाये गये हैं जिसमें सभी वर्गों को समाहित करने का प्रयास किया गया है।
आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आगामी 19 अप्रैल एवं 26 अप्रैल को मतदान करने के संबंध में मतदाता की पहचान के लिये मतदाता परिचय पत्र के अलावा ई-मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस की फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र शासन, राज्य शासन, पीएसयूस और पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोग्राफ सहित सर्विस पहचान कार्ड और एमपी, एमएलए व एमएलसी द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र निर्धारित किये गये हैं।
चुनाव प्रचार के थोक में एसएमएस भेजने का खर्च उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा –
लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उम्मीदवार द्वारा थोक में भेजे जाने वाले एसएमएस का खर्च भी संबंधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। प्रचार अवधि के दौरान वैकल्पिक निर्वाचन के प्रचार के लिए बल्क (थोक) में भेजे गए एसएमएस की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को मिलने पर वह सेवा प्रदाता से इस पर हुए व्यय का अनुमान लगवाकर इसे अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के खाते में जोड़ देगा। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आयोग के अनुसार मतदान संपन्न होने के लिए निश्चित किए गए समय की समाप्ति से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान राजनैतिक प्रकृति के थोक में एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध होगा। राज्य में मोबाइल सेवा प्रदाता सभी संबंधितों के नोटिस में ऐसे थोक एसएमएस की जानकारी तुरंत लायें, ऐसे निर्देश दिए गए है।
आयोग के ध्यान में यह भी आया है कि चुनाव में निहित स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन विधि के प्रावधानों, आदर्श आचरण संहिता और इस संबंध में जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कुछ आपत्तिजनक संदेश भी एसएमएस द्वारा भेजे जाते हैं। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण प्रक्रिया के साथ संपन्न करवाने के लिए भी आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। ऐसे आपत्तिजनक एसएमएस के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए है कि वह विशेष मोबाइल नंबरों को प्रचारित करें जिन पर एसएमएस प्राप्तकर्ता उक्त एसएमएस को अग्रेषित कर सके। पुलिस पहले उचित जांच करें और एसएमएस भेजने वाले का पता लगाये तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 तथा आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों और इस मामले में लागू अन्य कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाये।
मतदान और मतदान के एक दिन पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणन –
भारत निर्वाचन आयोग ने एन चुनाव के मौके पर विद्वेषपूर्ण अथवा भ्रामक राजनैतिक विज्ञापनों के प्रकाशन एवं प्रसारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से समाचार पत्रों अथवा प्रिंट मीडिया में भी मतदान के एक दिन पूर्व और मतदान के दिन प्रकाशित कराये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से कराना अनिवार्य कर दिया है। इस बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।
निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिये विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देना होगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार अथवा अन्य कोई संगठन या व्यक्ति मण्डला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पहले वाले दिन 18 अप्रैल को कोई भी विज्ञापन मीडिया प्रमाणन समिति से बिना पूर्व प्रमाणन कराये प्रकाशित नहीं करा सकेगा। अर्थात ऐसे विज्ञापनों का समाचार पत्रों अथवा प्रिंट मीडिया में प्रकाशन कराने के पूर्व राज्य अथवा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा।
निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश पूर्व में सामने आये उन मामलों के संदर्भ में जारी किये हैं, जहां अंतिम चरण में भ्रामक, भड़काऊ या आक्रामक स्वरूप के विज्ञापन प्रकाशित कराकर चुनावी प्रक्रिया को दूषित करने के प्रयास किये गये थे। आयोग के मुताबिक चुनाव के अंतिम दौर में ऐसे भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद इनसे प्रभावित दल अथवा प्रत्याशी के पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खण्डन का अवसर नहीं होता। आयोग के अनुसार ऐसी स्थिति में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए समय सीमा भी तय की है। प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले मीडिया सर्टिफकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा।