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मध्य प्रदेश : रतलाम में किसान आंदोलन में हुई हिंसा, आगजनी व तोड़फोड़ के बहुचर्चित मामले में करीब 7 साल बाद कोर्ट का फैसला……

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मध्य प्रदेश : रतलाम के धमनोद गांव में 4 जून 2017 को हुए किसान आंदोलन में हुई हिंसा, आगजनी व तोड़फोड़ के बहुचर्चित मामले में करीब 7 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। इस मामले में 44 आरोपियों का चालान पुलिस ने रतलाम जिला न्यायालय में पेश किया था। जिसमें मुख्य आरोपी डीपी धाकड़ द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया था। वहीं 1 भगवतीलाल पाटीदार द्वारा पथराव में पुलिस जवान को गंभीर चोट आई थी। अब इसमें से 43 आरोपितों को बरी कर दिया है, और 1 आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई गई है। किसान आंदोलन के दौरान पथराव हुआ था जिसमे 1 पुलिस जवान को गंभीर चोट आई थी। इस मामले में 12 फरियादी पुलिसकर्मियों में से 6 ने घटना में बयान बदल दिए। वहीं 43 बरी हुए आरोपितों में कांग्रेस नेता डीपी धाकड़, राजेश भरावा, राजेश पुरोहित, सहित वर्तमान के बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल है, जो 2017 में कांग्रेस में थे लेकिन अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सभी बरी हुए कांग्रेसियों के साथ वर्तमान में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी न्यायालय से बरी होने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। न्यायालय के सामने सड़क पर सभी ने नारेबाजी कर जीत की खुशी जाहिर की।

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