Home चुनाव नरसिंहपुर : निर्वाचन संबंधित नोडल अधिकारियों की बैठक संपन्न……..

नरसिंहपुर : निर्वाचन संबंधित नोडल अधिकारियों की बैठक संपन्न……..

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नरसिंहपुर, : आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर नरसिंह भवन स्थित कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले की अध्यक्षता में लोकसभा निर्वाचन से संबंधित नोडल अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्रीमती अंजली शाह एवं सभी नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि लोकसभा निर्वाचन- 2024 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता की घोषणा करने के उपरांत तत्काल, 48 घंटे के भीतर एवं 72 घंटे के भीतर की जाने वाली कार्रवाईयां सुनिश्चित की जाये। विधानसभा क्षेत्र में गठित की गई समस्त टीमें जैसे एफएसटी, एसएसटी, व्हीएसटी, कंट्रोल रूम, सी- विजिल एप, सुविधा एवं इंकोर पोर्टल संचालित किये जायें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) ए के तहत मुद्रक एवं प्रकाशकों की बैठकें आयोजित करवा ली जायें। राजनैतिक दलों की बैठक लेकर उन्हें निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी प्रदान करें। धार्मिक स्थलों का प्रयोग राजनैतिक प्रचार- प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा। सभी शासकीय अधिकारी अपने कार्यालयों, शासकीय वेबसाइट आदि से राजनैतिक दलों के फोटो, व्यक्तियों एवं उनसे संबंधित पोस्ट आदि हटवा लिये जायें। शासकीय सम्पत्ति से विरूपण की कार्यवाही 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित की जाये। इसके अंतर्गत राजनैतिक संबद्धता वाले दीवार पर लेखन, शिलान्यास के पत्थर, पोस्टर, पेपर, कटआउट, होर्डिंग्स, झंडे एवं बैनर आदि हटवा लिये जायें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रचार- प्रसार करने के पूर्व जिला स्तरीय एमसीएमसी से प्रमाणीकरण लेना आवश्यक होगा। इसके अलावा 50 हजार रुपये से अधिक नकद राशि लेकर यात्रा करने वाले व्यक्ति अपने साथ उक्त राशि से संबंधित दस्तावेज अवश्य रखें। आचार संहिता लागू होने के उपरांत जिले में एफएसटी एवं एसएसटी द्वारा चैक पोस्ट पर जांच की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार ने निर्देश दिये कि समस्त थाना प्रभारी, एसडीओपी, एसडीएम एवं राजस्व अमले के साथ संयुक्त रूप से अपने क्षेत्र में भ्रमण करें। मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल अधिनियम, शस्त्र जमा करने की कार्रवाईयां सुनिश्चित करें। आबकारी विभाग द्वारा प्रतिदिन अवैध शराब परिवहन एवं विक्रय करने वालों पर दबिश दी जाये। कानूनी व्यवस्था के दृष्टिगत राजस्व तथा पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से वल्नरेबल मैपिंग आदि बिंदुओं पर भ्रमण के दौरान निरीक्षण करते हुए रिपोर्ट प्रेषित करें। सूचना तंत्र सुदृढ़ रखा जाये।

बैठक में बताया गया कि नरसिंह भवन कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय शिकायत नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत दूरभाष क्रमांक 07792- 230681 एवं 232647, व्हाट्सएप नंबर 7879940394, सी विजिल एप्प सहित टोल फ्री नंबर 1950 पर कर सकते हैं।

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