रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ कांग्रेस विधायकों ने अनियमित कर्मचारियों के नियमितिकरण को लेकर सरकार से सवाल पूछा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने लिखित जवाब में बताया कि 38 विभागों जानकारी उपलब्ध करा दी है, वहीं 8 विभागों से अभी तक जानकारी नहीं मिल पायी है.
डॉ. प्रीतम राम ने प्रदेश में कार्यरत अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नियमित करने के लिए समिति के गठन पर सवाल किया. उन्होंने जानना चाहा कि समिति सदस्य कौन-कौन हैं, कब-कब बैठकें हुई हैं, और समिति की क्या अनुशंसाएं हैं, और उन पर क्या कार्यवाही की गई है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के 11 दिसंबर 2019 के आदेश के तहत प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है. इसमें प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग – सदस्य, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग – सदस्य-सचिव, सचिव, वित्त विभाग – सदस्य, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग – सदस्य और सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग – सदस्य हैं.
समिति की प्रथम बैठक 9 जनवरी 2020 को आहूत की गई थी, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय / अनुशंसा अनुसार शासन के समस्त विभाग से अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी चाही गई है. शासन के 38 विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है, और 8 विभागों से जानकारी अप्राप्त है.
उन्होंने बताया कि समिति की अनुशंसा अनुसार अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अभिमत चाहा गया है. विधि विभाग द्वारा उक्त के संबंध में महाधिवक्ता का अभिमत चाहा गया है. विधि विभाग के टीप 28 मई 2019 में लेख किया गया है कि महाधिवक्ता का अभिमत प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जायेगा, जो अपेक्षित है.
वहीं समिति की द्वितीय बैठक 16 अगस्त 2022 को आहूत की गई, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय/अनुशंसा अनुसार पांच बिन्दुओं की जानकारी शासन के समस्त विभागों से निर्धारित प्रपत्र में चाही गई है. इसमें विभागों में पदस्थ अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारी क्या खुले विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए हैं? क्या कार्यरत कर्मचारी उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता रखते हैं? कार्यरत कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है क्या वह पद संबंधित विभाग के पद-संरचना /भर्ती नियम में स्वीकृत है?