रवि शर्मा
मनेंद्रगढ़- कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लाभांडी रायपुर में उर्वरक के नमूने अमानक स्तर पर पाये जाने के फलस्वरूप अमानक उर्वरक स्कंध का जिले में भण्डारण एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिसमें एसएसपी(जी) उर्वरक शामिल है, इस उर्वरक की निर्माता कंपनी बीईसी फर्टिलाईजर्स बिलासपुर है। इसी प्रकार डीएपी उर्वरक जिसकी निर्माता कम्पनी इंडियन फार्मर फर्टीलाइजर कम्पनी लिमिटेड है का भी भण्डारण एवं विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। यह कार्यवाही आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बरबसपुर से लिये गये उर्वरक के नमूने के जांच के फलस्वरूप की गई है।