रायपुर । केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोरोना की वजह से मरने वालों के स्वजनों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है। जिलों में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। केंद्र सरकार ने इस सहायता राशि के पात्रता नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अभी तक केवल उन्हीं मृतकों के स्वजनों को राशि देने की गाइडलाइन थी, जिनके पास कोरोना से मौत का मृत्यु प्रमाण पत्र था, लेकिन अब मापदंडों में बड़ा बदलाव किया गया है।
राजस्व सचिव के अनुसार केंद्र से मिले नए दिशा-निर्देशों के आधार पर अब अनुग्रह राशि का वितरण किया जाएगा। यह राशि केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न् योजनाओं के तहत दी गई आर्थिक सहायता के अतिरिक्त होगी। बताया गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना मौत नहीं लिखा होने के आधार पर अनुग्रह राशि का आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता। सभी जिलों में एक समिति बनाई जाएगी। इसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विभागाध्यक्ष मेडिसिन और एक विषय विशेषज्ञ होंगे जो आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण और सत्यापन के बाद कोरोना से मृत्यु के संबंध में अधिकारिक प्रमाण-पत्र जारी कर सकेंगे।
जहां रोगी को भर्ती कराया गया था और उपचार किया गया था, मृतक के स्वजनों के मांगने पर उपचार संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। ऐसा नहीं होने पर स्वजन शिकायत निवारण समिति में शिकायत कर सकते हैं।