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✍ छत्तीसगढ़ में धारा 144 लागू………

सार्वजनिक जगहों पर पांच या इससे अधिक लोेग एक साथ पाए गए, तो प्रकरण दर्ज

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रायपुर।  कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए राजधानी सहित पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। सार्वजनिक जगहों पर पांच या इससे अधिक लोेग एक साथ पाए गए, तो प्रकरण दर्ज होगा। जिले के कलेक्टरों ने अपने जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा और मरवाही, बस्तर, सुकमा, कोंडागां, बीजापुर, बलौदा बाजार, गारियाबंद, राजनांदगांव, दुर्ग, नारायणपुर, धमतरी, महासमुंद और कबीरधाम जिले में धारा 144 लगा दी गई है।

वहीं, डोंगरगढ़ की चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित बौद्य धर्म स्थल पर होने वाला योग शिविर स्थगित कर दिया गया है। यहां शामिल होने आए 34 लोगों में से सात पॉजिटिव पाए गए।

रायपुर के कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने कहा कि अधिक पॉजिटिव प्रकरण वाले जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को सात दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना जरूरी है। हालांकि, बिजनेस करने के लिए रायपुर आने वाले लोगों को तीन दिन के अंदर बाहर लौटने की अनुमति दी जाएगी। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों को ही सशर्त शामिल होने की अनुमति मिलेगी।

इन नियमों का यदि उल्लंघन किया तो एफआइआर दर्ज होगी। धार्मिक कार्यक्रम एवं त्योहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में होली, शबे बरात तथा गुड फ्राईडे जैसे त्योहार आ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों और शर्तो तथा युक्तियुक्त प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है। वहीं धार्मिंक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह और अन्य कार्यक्रमों की पूर्व अनुमति भी निरस्त कर दी गई है। पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। उन्होंने बताया कि प्रकरणों में वृद्धि के कारण परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।

कलेक्टर ने भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों और झुग्गी बहुल घनी बस्तियों में सर्वाधिक जोर देने को कहा। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्वजनों और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रूप से बीमार नागरिकों को भी कोरोना का वैक्सीन लगाने की अपील की। उन्होंने पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों से भी वैक्सीन लगाने की अपील की। कंटेनमेंट जोन के लिए लोक निर्माण के अधिकरियों को बांस-बल्लियों की व्यवस्था करने को कहा।

कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि कुछ दिनों में देखा गया है कि बिना सर्दी और बुखार के एकाएक कमजोरी आती है तथा ऐसे व्यक्ति को गंभीर स्थिति में लाने पर कोरोना पाया जाता है। उन्होंने ऐसे स्थिति आने पर भी नागरिकों से कोरोना टेस्ट कराने को कहा। उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों से भी कोरोना नियंत्रण में आवश्यक सहयोग करने को कहा।

कलेक्टर ने कहा कि होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यंत नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकेगें। जिला रायपुर अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधित रहेगा।

शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया तो अर्थदंड लगेगा। बिना मास्क के दिखे तो जुर्माने के साथ कार्रवाई भी की जाएगी। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिवस होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हाल एवं माल्स में आने-जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी।

प्रशासन ने शहर के भीतर सभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधित कर दिया है। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमश: दो और चार व्यक्ति ही बैठ सकेगें। डीजे, नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधित रहेगा।

राजधानी में लगातार कोरोना विस्फोट के चलते शहर में फिर कंटेनमेंट जोन बनने लगे हैं। बुधवार को रायपुर में पांच कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। इसमें हीरापुर स्थित अविनाश प्राइड, कबीर नगर, न्यू राजेंद्रनगर, अमलीडीह, चंगोराभाठा शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हीरापुर के अविनाश प्राइड में 50 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि यहां निवासरत पांच लोगों की मौत भी हो चुकी है।

नगर निगम जोन क्रमांक आठ में जोन कमिश्नर अरुण कुमार ध्रुव, जोन कार्यपालन अभियंता संजय शर्मा, जोन स्वास्थ्य अधिकारी आत्मानंद साहू की उपस्थिति में जोन के अंतर्गत आने वाले वीर सावरकर नगर वार्ड क्रमांक एक के अविनाश प्राइड आवासीय परिसर हीरापुर के संपूर्ण परिसर क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर ब्लीचिंग पावडर और सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया है। इधर शहर के अन्य कंटेनमेंट जोन में भी निगम प्रशासन ने सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहां दूध, दही, अंडे के अलावा अन्य दुकानदारों को भीतर नहीं जाने दिया जाएगा। इस बार सख्ती अधिक की गई है।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक के जोनल आफिस में 13 कोरोना संक्रमित मरीज मिले है। इस वजह से बैंक दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इधर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) में दो सहायक प्राध्यापक कोरोना पाजिटिव, डीईओ कार्यालय में एक कर्मचारी के पति पाजिटिव मिले हैं। इसी तरह बीईओ अभनपुर, एबीईओ आरंग कोरोना से पीड़ित हैं।

माध्यमिक शिक्षा मंडल में एक कक्ष अधिकारी, ओपन स्कूूल के एक कक्ष अधिकारी समेत अन्य जगहों पर कोरोना के मरीज मिले हैं। कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में तीन और डेयरी कालेज में भी दो कोरोना पाजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इधर रेलवे कार्यालय रायपुर में भी अब तक 20 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है।

कोरोना की गाइड लाइन का पालन नहीं करने वालों पर नगर निगम का अमला लगातार कार्रवाई कर रहा है। गुरुवार को राजधानी की सड़कों पर मास्क नहीं लगाने वाले 555 लोगों से 55, 870 रुपये जुर्माना वसूला। निगम क्षेत्र के सभी 70 वार्ड में कार्रवाई जारी है। वहीं लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। घर से बिना मास्क पहनकर निकलने वाले लोगों पर 200 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जा रहा है।

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