कोरिया 22 सितंबर 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एस एन राठौर द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने हेतु कोरिया जिले के कई क्षेत्रों को दिनांक 23.09.2020 से 27.09.2020 रात्रि 12 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में अवस्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में दिनांक 23.09.2020 से 27.09.2020 तक काउंटर से मदिरा का विक्रय बंद किया गया है। केवल ऑनलाईन आर्डर पर मदिरा के होम डिलवरी की अनुमति होगी।
जिले में अवस्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में दिनांक 27.09.2020 तक काउंटर से मदिरा का विक्रय बंद……..
कोरिया जिले के कई क्षेत्रों को दिनांक 23.09.2020 से 27.09.2020 रात्रि 12 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित