कोरिया 22 सितंबर 2020/ कलेक्टर श्री एस एन राठौर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले में लॉकडाउन की आवश्यकता पर विचार किया गया। इस बैठक में एसपी श्री चंद्रमोहन सिंह, सीईओ जिला पंचायत, सीएमएचओ, एसडीएम बैकुंठपुर एवं नगर पालिक निगम चिरमिरी की आयुक्त शामिल हुए।
बैठक में जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु पांच दिवसीय लॉकडाउन पर सहमति दी गयी। जिसके फलस्वरूप कलेक्टर श्री राठौर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 कोरिया जिले के संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 23 सितम्बर 2020 से 27 सितम्बर 2020 रात्रि 12 बजे की अवधि हेतु लागू की जाती है तथा कोरिया जिल के नगरीय क्षेत्र, नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर, ग्राम पंचायत क्षेत्र रामपुर, ओड़गी, तलवापारा एवं भांड़ी सहित जिले अन्य समस्त नगरीय निकायों (मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखांड, नई लेदरी, शिवपुर चरचा एवं खोंगापानी) सभी विकासखण्ड मुख्यालय के साथ ग्राम पंचायत पटना, केल्हारी, पंडोपारा, पोड़ी बचरा, नागपुर, रामगढ़, कटगोड़ी, कोटाडोल तथा कटकोना अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को कंटेमेंनट जोन घोषित किया जाता है।
इस अवधि में कोरिया जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अपरिहार्य कारण होने पर रजिस्टर में संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के उपरांत ही जिले में प्रवेश दी जावेगी।
आवश्यक सेवाओं में समय निर्धारित –
इस अवधि में मेडिकल दुकान एवं पेट्रोल पंप को खोले जाने की अनुमति होगी। किराना दुकान, दूध दुकान, सब्जी एवं फल की स्थायी दुकान, पशुचारा की दुकान, अंड़ा, चिकन, मछली दुकान प्रातः 07 बजे से प्रातः 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इन दुकानों के अलावा अन्य दुकानों का खोलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
एल.पी.जी गैस सिलेण्डर की एजेंसिया केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑडर्र लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। साप्ताहिक बाजार, हाट बाजार आदि उक्त अवधि में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगें।
ये रहेंगे बंद –
उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। इस अवधि में कोरिया जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे एव निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में 07836-232993 नम्बर पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेनिंग, एक्टिव, सर्विलांस, होम आईसोलशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें। आपात स्थिति में यात्रा दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में केवल 02 व्यक्तिंयों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रम होम द्वारा संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-डी-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।
कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल एवं अग्निशमन सेवाएं इत्यादि भी शामिल है।