अंबिकापुर । सरगुजा जिले में 30 जुलाई शाम छह बजे तक एक कोराना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। मरीज अंबिकापुर के एक होटल में बने क्वारंटाइन सेंटर में रहता था। बुधवार की रात तीन नए केस मिले थे जिनमें दो मणिपुर एवं एक कल्याणपुर के थे। मणिपुर के कोरोना संक्रमित दोनों मरीज पूर्व में संक्रमित पाए गए पार्षद के परिवार के सदस्य हैं। वर्तमान में 27 मरीज मेडिकल कालेज अम्बिकापुर, छह मरीज साई हास्टल, दो एम्स रायपुर तथा एक सूरजपुर में भर्ती है। जिले में अब तक 220 पॉजिटिव केस मिले हैं जिनमें से 184 मरीज स्वस्थ्य होकर घर लौट गए है। गुरूवार को चार मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए।
कोविड अस्पताल अम्बिकापुर से गुरुवार को चार मरीजों का सैंपल लेने के 15 दिन बाद लक्षण रहित होने पर डिस्चार्ज किया गया है। डिस्चार्ज होने वालों में अम्बिकापुर निवासी 32 वर्षीय पुरुष, 27वर्षीय महिला, चार वर्षीय बालिका एवं 39 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। 30 जुलाई की स्थिति में अब केवल सरगुजा जिले के 26 मरीज कोविड अस्पताल अम्बिकापुर में भर्ती हैं जिसमें नौ महिला, 12 पुरूष, दो बालक एवं तीन बालिका शामिल हैं। अब तक कोविड अस्पताल में कुल 357 कोरोना मरीज भर्ती किए गए हैं जिनमें से 324 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर वापस लौट गए हैं तथा सात मरीज को रिफर किया गया है। गुरूवार को 30 संदिग्ध मरीजों का सैम्पल ट्रू नाट से लिया गया है।
सरगुजा जिले के नगरपालिक निगम अम्बिकापुर अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 42 दर्रीपारा में एक, वार्ड क्रमांक 21 बौरीपारा शिकारी रोड में एक एवं वार्ड क्रमांक 15 जोड़ा पीपल के पास में एक कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि होने पर कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेमेंट क्षेत्र में सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी।
अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम उदयपुर में एक कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि होने पर कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेमेंट क्षेत्र में सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
जिला पंचायत के एसीईओ अनमोल टोप्पो ने बताया है कि लॉकडाउन के आठवें दिन नियमों का उल्लंघन करने पर 186 प्रकरणों में 44 हजार 300 रुपये का चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में मास्क नही पहनने, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने, बिना कारण घूमने तथा अवैध दुकान खोलने के प्रकरण शामिल है।
अंबिकापुर के जोड़ा पीपल निवासी पूर्व पार्षद के परिवार के एक सदस्य के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद सभी सदस्यों को होम आइसोलेट कर उनका सैंपल लिया गया था। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है।