Home छत्तीसगढ़ ✍ सैलून, ब्यूटी पार्लर और पान दुकान शर्तों के साथ खुलेंगे ………

✍ सैलून, ब्यूटी पार्लर और पान दुकान शर्तों के साथ खुलेंगे ………

सैलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति की शेविंग और बाल कटिंग के बाद कैंची, उस्तरा, शेविंग ब्रश, कंघी व कुर्सी को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।

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बलौदाबाजार। जिले में अनलॉक डाउन में और छूट देते हुए कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने इसके तहत पान दुकानों, सैलून और ब्यूटी पार्लर के संचालन के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जिले के भीतर दुकानों का संचालन प्रातः सात से शाम छह बजे तक किया जा सकेगा।

सैलून और ब्यूटी पार्लर के संचालन के लिए दुकान में सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन व पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। सैलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति की शेविंग और बाल कटिंग के बाद कैंची, उस्तरा, शेविंग ब्रश, कंघी व कुर्सी को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।

दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान में वेटिंग करने के लिए अलग से कुर्सी नहीं रखी जाएगी। ब्लेड जैसे वस्तु जिसका उपयोग एक ही व्यक्ति पर किया जाना चाहिए अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अतः डिस्पोजेबल सामग्रियों का उपयोग किया जाना अनिवार्य है।

संचालक द्वारा दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों एवं अन्य व्यक्तियों की संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी रखना अनिवार्य है। इसी तरह बाल कटिंग, सेविंग और डाई के समय ग्राहक को स्वयं के द्वारा टॉवेल अथवा कपड़ा लाना अनिवार्य होगा।

इसी तरह पान दुकान और पान ठेला के लिए दुकान में सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन व पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। पान ठेले अथवा दुकान में विक्रय किए जाने वाले पदार्थों जैसे सिगरेट, गुड़ाखू, गुटका, तंबाकू, पाउच, बीड़ी आदि का उपयोग या उपभोग सार्वजनिक स्थान या पान ठेले में किए जाने पर प्रतिबंध रहेगा। पान ठेले में इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जा सकेगा।

उपरोक्त दुकानों का संचालन कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक सूचना और जानकारी संबंधी पोस्टर, पंपलेट फ्लैक्स का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए उपरोक्त दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होगा और उल्लंघन पाए जाने पर धारा 188 के तहत जुर्म दर्ज हो सकता है।

उद्योग धंधों, निजी प्रतिष्ठानों को लेकर राज्य शासन व जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश व प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे। अनलॉक डाउन की इस स्थिति में जारी आदेशों और निर्देशों के उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी।

करोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए नागरिकों ने जिला प्रशासन के इस निर्णय पर आश्चर्य व्यक्त किया है। जिले में अब तक संक्रमण के 176 मामले सामने आ चुके हैं और लगातार प्रतिदिन नए मामले सामने आ रहे हैं। इन परिस्थितियों में इस उद्योग को छूट देने से करोना के सामाजिक संक्रमण की तेजी से फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बुद्घिजीवियों ने शासन-प्रशासन की मंशा पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है।

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