Home घटना ✍ आदेश धारा 144 अन्तर्गत………

✍ आदेश धारा 144 अन्तर्गत………

टोटल लाक डाऊन (कर्फ़्यू) घोषित किया जाता है


अन्तर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973
दिनांक 28 मई 2020
आज आईसीएमआर जबलपुर से रायल सिटी जेपी वार्ड करेली निवासी हैदराबाद से आये व्यक्ति के कोरोना पाजिटव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. अत: व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत

  1. कोरोना पाजिटव के निवास स्थान से जेपी वार्ड करेली की व्यवहारिक सीमा क्षेत्र को कन्टेन्मेंट एरिया घोषित किया जाता है. व्यवहारिक सीमा क्षेत्र का निर्धारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा किया जायेगा. कन्टेन्मेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियाें को प्रतिबंधित किया जाता है.
  2. नगरपालिका करेली के शेष सीमा क्षेत्र में टोटल लाक डाऊन (कर्फ़्यू) घोषित किया जाता है. कर्फ़्यू क्षेत्र में 24 घंटे हास्पीटल, मेडिकल दुकान और अन्य स्वास्थ्य संबंधित सेवाये चालू रखने तथा सुबह 7.00 से 10.00 बजे तक दूध वितरण को छोड़कर शेष समस्त अन्य गतिविधियों प्रतिबंधित रहेगी.
  3. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
    दीपक सक्सेना
    कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी
    नरसिंहपुर

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