🔴आवश्यक और अतिमहत्वपूर्ण सूचना🔴
👉किराना, जनरल स्टोर्स एवं आटा चक्की की दुकानें 5 मई से 7 मई तक सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक विशेष रूप से खुली रहेंगी।
अन्य दिनों में
👉 दूध प्रात: 7 बजे से 10 बजे तक एवं सायं 4 बजे से 7 बजे तक, समाचार पत्र वितरण प्रात: 7 बजे से 10 बजे तक
👉पेट्रोल पम्प प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक सामग्री/ सेवा प्रतिदिन उपलब्ध कराई जायेगी।
👉राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पेट्रोल पम्प 24 घंटे खुले रखे जायेंगे।
8 मई से आगामी आदेश तक
👉 सोमवार एवं मंगलवार को प्रात: 10 बजे सायं 5 बजे तक के लिए सभी प्रकार के भवन निर्माण सामग्री, विद्युत उपकरण एवं सामग्री, आटोमोबाइल, लकड़ी टाल एवं फर्नीचर, हाईवेयर दुकान, कृषि उपकरण, खाद्य बीज उर्वरक दुकान, घड़ी, चश्मा, मोबाइल दुकान, इलेक्ट्रानिक दुकान व सभी प्रकार की रिपेयरिंग दुकान प्रभावशील रहेंगी।
👉 बुधवार व गुरूवार को प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक किराना स्टोर्स, जनरल स्टोर्स व आटा चक्की की दुकान खुली रहेंगी।
👉 शुक्रवार व शनिवार को प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक अन्य समस्त प्रकार की दुकानें एवं प्रतिष्ठान खुली रहेंगी।
👉 रविवार को प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे साग- सब्जी एवं फल की दुकान खेलेंगी।
👉 रविवार को साग- सब्जी एवं फल की दुकान को छोड़कर अन्य सभी दुकान व कार्यालय बंद रहेंगे
यह भी जाने
👉लॉक डाउन के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ़्यू रहेगा
👉लॉक डाउन में बिना अनुमति जिले के बाहर जाना या अंदर आना प्रतिबंधित
👉एक स्थान पर 5 एवं अधिक व्यक्तियो का एक स्थान पर इकट्ठा होना प्रतिबंधित
👉सभी शिक्षण संस्थाये, धार्मिक स्थल, सैलून,पान तंबाकू दुकाने, सिनेमाघर और सामूहिक गतिविधिया पूर्णता बंद रहेगे
👉होम डिलेवरी 6 दिन रहेगी सिर्फ रविवार बंद रहेगी
आम और खास के लिये
👉समस्त दुकान एवं प्रतिष्ठानों के अंदर ग्राहकों का प्रवेश करना, सामान को छूना, उठाना आदि प्रतिबंधित रहेगा।
👉दुकान तथा प्रतिष्ठानों पर बिक्री केवल काउंटर से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की जायेगी।
👉दुकान और प्रतिष्ठान पर दो मीटर की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी दुकान संचालक की होगी।
👉 फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की स्थिति में दुकान एवं प्रतिष्ठान को सील कर बंद किया जा सकेगा।
👉लॉक डाउन के दौरान फेस मास्क लगाना, दो मीटर का फिजिकल डिस्टेंस रखना होगा।
👉तम्बाकू, गुटका, पान, च्यूंगम, बबलगम का विक्रय और उपयोग, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, कुल्ला करना, गरारे करना, मुंह धोना, टूथब्रश करना आदि प्रतिबंधित होगा।
👉इसके साथ ही घर से बाहर निकलने पर हर आधे घंटे में साबुन से हाथ धोना अथवा सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा।
👉आम जनता को लिक्विड सोप, पेपर सोप, सेनेटाइजर आदि साथ में रखने की हिदायत दी जाती है।
👉प्रतिबंध/ निषेध का उल्लंघन करने पर एक हजार रूपये का अर्थदंड एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
👉 यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामीली सम्यक समय में प्रत्येक व्यक्ति को पढ़कर सुनवाई की जाना संभव नहीं है। अत: दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 1447 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सक्सेना ने एक पक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अधीन दंडनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।