इंदौर। वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाए बिना उसकी डिलिवरी करना अब डीलरों को महंगा पड़ने वाला है। परिवहन आयुक्त ने ऐसे डीलरों पर 15 गुना जुर्माना करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि आदेश का पालन कराने के मामले में विभाग लापरवाह है। नंबर प्लेट अनिवार्य होने के एक साल से ज्यादा समय बीतने पर आज तक परिवहन विभाग की टीम ने किसी भी शोरूम पर जांच नहीं की है। परिवहन आयुक्त वी. मधुकुमार ने आदेश में कहा है कि नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए डीलर द्वारा आवदेन करने का प्रावधान मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 में है। इसी धारा की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है तो डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो। ऐसा नहीं होने पर डीलर पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 192 ख 2 के तहत गाड़ी के टैक्स का 15 गुना जुर्माना लगेगा। इस आदेश को तत्काल प्रभावी माना जाएग
परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार नए आदेश का पालन करने में इंदौर में काफी दिक्कत हो रही है। जो छोटे डीलर हैं, उनके यहां नंबर प्लेट का प्लांट नहीं लग पा रहा है। एक कंपनी ने जरूर यह काम लिया है लेकिन वह प्लेट पर नंबर देने में दो से तीन दिन लगा रही है। इसके अलावा परिवहन विभाग के सिस्टम में नंबर देखने पर भी परेशानी आती है। वीआईपी और च्वॉइस नंबर तो हाथों हाथ पता चल जाते हैं।
जानकारी के अनुसार यह आदेश पिछले साल का है। इसे लागू करने के बाद आज तक आरटीओ की टीम ने एक भी डीलर के यहां जाकर इस बात की जांच नहीं की है कि आखिर वे गाड़ी पर नंबर प्लेट लगा कर ही उसकी डिलेवरी क्यों नहीं दे रहे हैं?