रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए आज 18 नवम्बर को दोपहर 12 बजे से न्यू सर्किट हाऊस सिविल लाईन रायपुर के कन्वेंशन हॉल में लॉटरी की कार्यवाही प्रारंभ होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारण और महिलाओं के लिए स्थानों को सुरक्षित कर पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आरक्षण रोस्टर के अनुसार लॉटरी निकाली जाएगी। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्षों के जिलेवार आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इधर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उपसचिव जितेंद्र कुमार शुक्ला ने छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर सरपंच पद के आरक्षण पर लगाई गई रोक को हटाए जाने की जानकारी दी है।
इसके साथ ही पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। गौरतलब है कि गत दिनों एक आदेश जारी कर सरपंच पद पर आरक्षण की प्रक्रिया को रोके जाने का आदेश दिया गया था। इससे सरपंच पद के लिए आरक्षण पर संशय की स्थिति बनी हुई थी। सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन अर्थात पंचों के माध्यम से कराए जाने संबंधी विचार मंथन के बीच आरक्षण की प्रक्रिया पर विराम की स्थिति निर्मित हुई थी । इसके पहले सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता रहा है। सरपंच पदों के लिए आरक्षण पर लगाई गई रोक को हटाए जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से आम जनता ही करेगी। आरक्षण प्रक्रिया के साथ ही पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का त्रिस्तीय पंचायतीराज व्यवस्था का चुनाव होना सुनिश्चित हो जाएगा। जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए आम सूचना जारी कर दी गई है। जारी सूचना के अनुसार रोस्टरवार आरक्षण की प्रक्रिया होगी। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम-1993 की धारा 32, 129-ड. सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-3 (4) के पालन में पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।