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बीजेपी के बर्ख़ास्त विधायक प्रह्लाद लोधी को फौरी राहत, जबलपुर हाईकोर्ट ने सज़ा पर लगायी रोक…

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भोपाल जिला अदालत (bhopal district court) की स्पेशल कोर्ट (special court) ने पवई (pawai) से बीजेपी विधायक (bjp mla) प्रह्लाद लोधी को सजा सुनाई थी. हालांकि बाद में उन्हें ज़मानत भी मिल गयी थी. बाद में उनकी विधानसभा से सदस्यता शून्य घोषित कर दी गयी थी.

बीजेपी के बर्ख़ास्त विधायक प्रह्लाद लोधी को फौरी राहत, जबलपुर हाईकोर्ट ने सज़ा पर लगायी रोक
जबलपुर. मध्य प्रदेश (madhya pradesh) की पवई विधान सभा सीट (pawai assembly seat) से बीजेपी के बर्खास्त विधायक प्रह्लाद लोधी (prahlad lodhi) को जबलपुर हाईकोर्ट (jabalpur high court) ने फौरी तौर राहत दे दी है. कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक 7 जनवरी 2020 तक उनकी सज़ा पर रोक रहेगी.

पवई विधान सभा सीट से बीजेपी के बर्खास्त विधायक प्रह्लाद लोधी को भोपाल के स्पेशल कोर्ट ने तहसीलदार से मारपीट के मामले में दो साल की सज़ा सुनायी थी. कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ प्रह्लाद लोधी हाईकोर्ट चले गए थे. कोर्ट में बुधवार 6 को इस केस की सुनवाई पूरी हो गयी थी लेकिन फैसला सुरक्षित था. हाईकोर्ट ने आज प्रह्लाद लोधी की सज़ा पर रोक लगा दी. ये रोक अगले साल सात जनवरी तक जारी रहेगी.

भोपाल जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट ने पवई से बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी को सजा सुनाई थी. हालांकि बाद में उन्हें ज़मानत भी मिल गयी थी. बाद में उनकी विधानसभा से सदस्यता शून्य घोषित कर दी गयी थी. इस पर प्रह्लाद लोधी ने कहा था मैं जनता का सेवक हूं, मुझे जनता ने चुना है. फैसले के खिलाफ मैं लड़ाई जारी रखूंगा
विधानसभा की सदस्यता शून्य
कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा सचिवालय ने फैसले की कॉपी मंगाई और कुछ ही देर बाद प्रह्लाद लोधी की सदस्यता शून्य किए जाने की घोषणा कर दी थी. इस घोषणा से पवई विधानसभा सीट (Pawai Assembly Seat) खाली हो गई है. विधानसभा स्पीकर के निर्णय के बाद मामले पर राजनीति शुरू हो गई. बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. मंगलवार को पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल लालजी टंडन से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा. पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा स्पीकर का फैसला गैर कानूनी है.

ये है पूरा मामला…
जानकारी के अनुसार 28 अगस्त 2014 को पन्ना जिले की रैपुरा तहसील सिमरिया थाना इलाके में नोनेलाल लोधी अवैध रेत का उत्खनन कर रहे थे.इसे रोकने के लिए तहसीलदार आर के वर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्राली को जब्त कर लिया.थाने में कार्रवाई के बाद तहसीलदार वापस लौट रहे थे, तभी मडवा गांव के पास प्रह्लाद लोधी और उनके समर्थकों ने तहसीलदार से मारपीट की.पुलिस ने प्रह्लाद लोधी सहित 12 आरोपियों के खिलाफ मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था.यह मामला ज़िला कोर्ट से ट्रांसफर होकर राजधानी भोपाल की एमपी, एमएलए की स्पेशल कोर्ट में आया था. (

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