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बिलासपुर-भूपेश की विधायकी को चुनौती, HC ने नहीं दी राहत:आचार संहिता उल्लंघन का मामला, याचिका खारिज करने की मांग नामंजूर, 23 जून से ट्रायल……….

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पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर अब हाईकोर्ट में मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग की थी।

मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिसके आधार पर उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी।

दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी खत्म करने के लिए चुनाव याचिका लगाई है। 2024 में दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग से ठीक पहले प्रचार बंद होने की अवधि में भूपेश बघेल ने अपने समर्थकों के साथ पाटन क्षेत्र में रैली और रोड शो किया था।

इस मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से 16 बिंदू पेश कर बताया कि याचिका चलने योग्य नहीं है।

मामले में भूपेश बघेल की तरफ से तर्क दिया गया कि विजय बघेल की यह याचिका पूरी तरह से अस्पष्ट है और इसमें जरूरी तथ्यों का अभाव है।

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि याचिका में जो तथ्य दिए गए हैं, वे केस को आगे बढ़ाने के लिए काफी हैं। सबूतों की कानूनी वैधता, डिजिटल सर्टिफिकेट और गवाहों की सच्चाई का फैसला शुरुआती चरण में नहीं होगा। ट्रायल के दौरान गवाहियों और जिरह के बाद इस पर फैसला होगा।

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