छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 भर्ती मामले में हाई कोर्ट के अहम फैसले के बाद राज्य सरकार ने डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित 11 अभ्यर्थियों की जॉइनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है,
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके खिलाफ अब तक कोई ठोस आरोप तय नहीं हुआ है और न ही जांच एजेंसी ने कोई पुख्ता सबूत पेश किया है, ऐसे में उनकी नियुक्ति रोकी जाना अनुचित है।

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ सीबीआई ने अब तक चालान पेश नहीं किया है और जिनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, उन्हें 60 दिनों के भीतर नियुक्ति दी जाए। अदालत के इसी निर्देश के बाद राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 अभ्यर्थियों के लिए जॉइनिंग आदेश जारी किया।
शेष उम्मीदवारों ने अदालत में याचिका दायर कर न्याय की मांग की थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि लंबे इंतजार और कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें आखिरकार न्याय मिला है ।
भर्ती प्रक्रिया पर अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद मामले की जांच CBI को सौंपी गई। जांच के चलते राज्य सरकार ने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी थी। इसके खिलाफ कई अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद अदालत ने उन उम्मीदवारों को राहत दी जिनके खिलाफ अब तक कोई चालान या ठोस सबूत पेश नहीं हुआ है।

