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कोरिया -पंचायत उप निर्वाचन 2026- कोरिया जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध………

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कोरिया, 11 मई 2026/ पंचायत उप निर्वाचन 2026 के तहत विकासखंड बैकुण्ठपुर एवं सोनहत के विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार विकासखंड बैकुण्ठपुर के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 07 जनपद पंचायत सदस्य तथा ग्राम पंचायत बिशुनपुर, केनापारा, पोटेडांड़, पतरापाली, सरईगहना, मुड़ीझरिया, जामपानी, डुभापानी, जटासेमर, चारपारा, झरनापारा, कदमनारा, गोल्हाघाट, कटोरा, पिपरा, करजी, चिरगुड़ा, डुमरिया एवं मुगुम तथा विकासखंड सोनहत के ग्राम पंचायत अकलासरई में पंचायत उप निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 01 जून 2026 को मतदान (यदि आवश्यक हो), 02 जून 2026 को मतगणना तथा 04 जून 2026 को परिणाम घोषित किए जाएंगे।

जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कोरिया द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 के अंतर्गत जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकरों के अत्यधिक उपयोग से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जिससे आमजन, विद्यार्थी, बुजुर्ग एवं रोगियों को परेशानी होती है।

आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वहीं प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक चुनाव प्रचार हेतु सीमित एवं मध्यम ध्वनि में ही लाउडस्पीकरों का उपयोग किया जा सकेगा। लंबे चोंगे वाले हार्न माइक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

चुनावी सभाओं एवं प्रचार वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों, छात्रावासों, बैंक, पोस्ट ऑफिस एवं अन्य सार्वजनिक कार्यालयों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

यह आदेश 08 मई 2026 से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक कोरिया राजस्व जिले के अंतर्गत संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा।

 

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