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बिलासपुर -बृहस्पति बाजार के 450 से अधिक सब्जी व्यापारियों को हटाने पर रोक, हाईकोर्ट ने यथास्थिति का दिया आदेश……….

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 बृहस्पति बाजार के सब्जी व्यापारियों को हटाने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम ने बाजार के 450 से अधिक चबूतरे वालों को सात दिन में जगह खाली करने का नोटिस जारी किया था।

व्यापारियों की ओर से कहा गया कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के निगम सब्जी व्यापारियों को हटा रहा है।

याचिका में कहा गया कि निगम नई जगह पर शिफ्टिंग के साथ ही मल्टी लेवल सब्जी बाजार बनाए जाने के बाद व्यापारियों को फिर से जगह आवंटित करने की बात कह रहा है लेकिन निगम ने इसके लिए पहले से कोई गाइडलाइन तय नहीं की है।

शहर के प्रमुख चिल्हर सब्जी बाजारों में से एक बृहस्पति बाजार को मल्टी लेवल सब्जी बाजार बनाए जाने की योजना दो साल से चल रही है।

इस दौरान दुकानों में क्या कारोबार हो रहा, किराएदार हैं कि मालिक और कितने वर्गफीट की दुकानें हैं, आदि रिपोर्ट तैयार की गई है। 16 दिसंबर 2025 को निगम अमले ने बाजार क्षेत्र की सभी दुकानों में नोटिस चस्पा किया था कि सात दिनों में जगह खाली कर दी जाए नहीं तो निगम एकतरफा तोड़फोड़ कार्रवाई करेगा।

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