छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में निलंबित शिक्षक ने ई-मेल के जरिए खुद की बहाली का आदेश जारी कर दिया।आदेश की भाषा और शब्दावली संदिग्ध लगने पर मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में संभागीय शिक्षा कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि अगर यह ई-मेल फर्जी साबित होता है तो शिक्षक के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा।जानकारी के मुताबिक निलंबित शिक्षक का नाम शेषनारायण साहू है, जो प्राइमरी स्कूल खुर्सीडीह में पदस्थ था। दो-तीन महीने पहले शेषनारायण के खिलाफ हेडमास्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत भेजी थी, इसके अलावा वह शालेय कार्यों में सहयोग नहीं करते थे और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करते थे। स्कूल की एक्टिविटी में हेल्प नहीं करता और सीनियर अफसरों के आदेश का उल्लंघन करता है।
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