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कोरिया/CG : खरीफ 2025 के लिए फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई, जिले में अधिसूचित फसलों पर किसानों को मिलेगा बीमा सुरक्षा का लाभ………….

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कोरिया :  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  के तहत खरीफ वर्ष 2025 के लिए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को राज्य शासन द्वारा कोरिया जिले में अधिकृत बीमा प्रदाता नियुक्त किया गया है। इस योजना के अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। कृषि विभाग द्वारा जिले के सभी कृषकों से अपील की गई है कि वे प्राकृतिक आपदाओं, कीट व रोग आक्रमण एवं फसल कटाई उपरांत होने वाले संभावित नुकसान से अपनी फसलों को सुरक्षित करने हेतु बीमा अवश्य कराएं।

कोरिया जिले के लिए अधिसूचित फसलों में धान (सिंचित व असिंचित), उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, तुअर (अरहर), रागी एवं सोयाबीन शामिल हैं। इन फसलों के लिए किसानों को बीमांकित राशि का केवल दो प्रतिशत कृषक अंश प्रीमियम के रूप में जमा करना होगा, शेष प्रीमियम राज्य व केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

जिले में प्रति हेक्टेयर धान सिंचित की बीमांकित राशि  50 हजार है, बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम दर 12 प्रतिशत, किसानों द्वारा 2 प्रतिशत प्रीमियम दर, राज्यांश व  केंद्रांश प्रीमियम दर 5-5 प्रतिशत है। इसी तरह धान असिंचित प्रति हेक्टेयर की बीमांकित राशि 40 हजार है, बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम दर 7 प्रतिशत, किसानों द्वारा 2 प्रतिशत प्रीमियम दर, राज्यांश व  केंद्रांश प्रीमियम दर 2.50-2.50 प्रतिशत है। वहीं उड़द की प्रति हेक्टेयर बीमांकित राशि 22 हजार है, बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम दर 10 प्रतिशत, किसानों द्वारा 2 प्रतिशत प्रीमियम दर, राज्यांश व  केंद्रांश प्रीमियम दर 4-4 प्रतिशत है। मूंग की प्रति हेक्टेयर बीमांकित राशि 22 हजार है, बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम दर 5 प्रतिशत, किसानों द्वारा 2 प्रतिशत प्रीमियम दर, राज्यांश व केंद्रांश प्रीमियम दर 1.50-1.50 प्रतिशत है। मूंगफली की प्रति हेक्टेयर बीमांकित राशि 42 हजार है, बीमा कंपनी और किसानों द्वारा प्रीमियम दर 2-2 प्रतिशत है, इसमें  राज्यांश व केंद्रांश नहीं है जबकि अरहर की प्रति हेक्टेयर बीमांकित राशि 30 हजार है, बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम दर 9 प्रतिशत, किसानों द्वारा 2 प्रतिशत प्रीमियम दर, राज्यांश व  केंद्रांश प्रीमियम दर 3.50-3.50 प्रतिशत है।

फसल बीमा कैसे कराएं?
ऋणी कृषक संबंधित सहकारी समिति या बैंक शाखा में सहमति पत्र भरकर बीमा करा सकते हैं। वहीं अऋणी कृषक नजदीकी सीएससी (ग्राहक सेवा केंद्र) में पहुँच कर बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा फसल बीमा पोर्टलwww.pmfby.gov.in या Crop Insurance मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं बीमा कर सकते हैं।

कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे समय सीमा के भीतर फसल बीमा कराकर प्राकृतिक जोखिमों से अपनी मेहनत की फसल को सुरक्षित करें। विस्तृत जानकारी हेतु किसान टोल फ्री नंबर 14447, नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र, बैंक शाखा अथवा अपने क्षेत्रीय कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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