प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 11/04/2025 को स्थाई व्यायादेश पारित किये जाने के पश्चात भी अनावेदकगण के द्वारा अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य कराते हुए। माननीय न्यायालय के आदेश का अपमानना किये जाने के संबंध में तथा अनाधिकृत निर्माण कार्य को बंद कराकर न्यायालय के आदेश को पालन कराने हेतु थाना प्रभारी राजपुर को लिखित रूप में आवेदक ने दिया था। वहीं प्रार्थी रामाशंकर आ. हरिचरण ग्राम राजपुर वार्ड नं. 03 बाजार रोड तहसील व थाना राजपुर का निवासी है जो कि आवेदक एवं आवेदक की पत्नी श्रीमती सुखो की भूमि ग्राम राजपुर बकसपुर मार्ग में स्थित है जिसके बगल में अनावेदकगणों ने किसी मुस्लिम को बिना सीमांकर कराये क्रय कर दिया है। अनावेदकगणों के द्वारा पिछले दो माह से आवेदक एवं उसकी पत्नी के भूमि लगभग एक एकड़ पर हता निर्माण का अनाधिकृत रूप से कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। आवेदन ने बताया कि, तीन दिन की छुट्टी होने के कारण आवेदक को स्थगन आदेश की काॅपी नहीं मिल पायी। इसकी जानकारी आवेदक द्वारा थाना प्रभारी राजपुर को लिखित रूप में दिया गया था। उसके बावजूद काम व हता तेजी से निर्माण कराया जा रहा है। इससे आवेदक को बहुत बड़ी छती पहुंचायी जा रही है।
जानकार सूत्र बताते है कि, दबाववश आवेदक के निवेदन पर कार्य न करना। यह बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है ? आवेदक द्वारा आवेदन की काॅपी के साथ व हत्था का निर्माण कार्य देखा जा सकता है। जब आवेदक अपने हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पर थाने को लिखित दिया जा रहा है तो पुलिस का एक कर्तव्य होता है कि, उस आवेदन को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करें, परंतु क्या पुलिस ही अनावेदक के साथ मिला हुआ है ? यह समाचार आवेदक के आधार पर प्रकाशित किया जा रहा है। आगे की जानकारी विस्तार से दी जायेगी…..