नरसिंहपुर, 21 नवम्बर 2024. मप्र राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल ने पंचायतों के उप निर्वाचन 2024 के रिक्त पदों के चुनाव कराये जाने के लिए निर्वाचन की अधिसूचना 18 नवम्बर को जारी की है। उक्त तिथि से जिन जनपद पंचायतों के ग्रामों में उप चुनाव होने हैं, उन स्थानों पर आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।
जिला दंडाधिकारी नरसिंहपुर श्रीमती शीतला पटले ने शस्त्र अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत जिले की जनपद पंचायत नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत देवरीकलां, सिमरिया एवं जनपद पंचायत चीचली की ग्राम पंचायत सहावन और जनपद पंचायत सांईखेड़ा की ग्राम पंचायत सुपारी के शस्त्र लायसेंसधारियों को जारी शस्त्र लायसेंस निर्वाचन अधिसूचना 18 नवम्बर से निर्वाचन परिणाम 16 दिसम्बर तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उन्होंने आदेशित किया है कि उक्त सभी शस्त्र लायसेंसधारी उनके लायसेंस में दर्ज सभी शस्त्र संबंधित थाने में तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जमा कर पावती प्राप्त करेंगे। साथ ही जिन ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत के सीमा क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्न होने हैं, वहां किसी भी प्रकार के अस्त्र- शस्त्र प्रवेश/ धारण करना वर्जित होगा। आदेश उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित शस्त्र लायसेंसधारियों के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश बैंक सुरक्षा गार्ड, शासन के स्वीकृत गार्ड, सुरक्षा बलों, पुलिस सुरक्षा बलों, अर्द्धसैनिक बल पर लागू नहीं होंगे।
उल्लेखनीय है कि मप्र राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होते आचार संहिता प्रभावशील हो जाने के कारण पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2024 के निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराये जाने के लिए जिले की जनपद पंचायत नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत देवरीकलां, सिमरिया एवं जनपद पंचायत चीचली की ग्राम पंचायत सहावन और जनपद पंचायत सांईखेड़ा की ग्राम पंचायत सुपारी में शस्त्र लायसेंसधारियों को जारी शस्त्र लायसेंस निर्वाचन अधिसूचना 18 नवम्बर से परिणाम 16 दिसम्बर तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर संबंधित थानों में शस्त्र अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है।