कोरिया 23 अक्टूबर 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने जिले के बैकुंठपुर एवं सोनहत विकास खंडों के ग्राम पंचायत मुख्यालय में 26 एवं 27 अक्टूबर के मध्य ग्राम सभा आयोजित करने के लिये आदेशित किया है।
इस सभा में गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा। विशेष ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) अनुसार संचालित होगी।
ग्राम सभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शाला के प्रधान पाठक उचित मूल्य दुकान के संचालनकर्ता, रोजगार सहायक, स्वास्थ्य मितान, पटवारी, विकलांग मितान, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के मैदानी अमले एवं अन्य मैदानी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
सोनहत के अनुविभागीय अधिकारी श्री राकेश कुमार साहू ने जानकारी दी है कि दो दिवसीय इस ग्राम सभा में विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालय में निर्वाचक नामावली का वाचन कराकर इसकी शुद्धता की गहन जांच/परीक्षण कर त्रुटि रहित तैयार की जाएगी।