कोरिया : कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आज जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री लंगेह ने समिति के उत्तरदायित्वों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिले में आरटीई अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी होने तक विद्यालयों में बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। आरटीई पोर्टल में लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करने और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न होने देने के लिए विशेष निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे भेदभाव करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सभी गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को आरटीई पोर्टल पर पंजीकृत कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए।
पुलिस अधीक्षक श्री परिहार ने कहा कि पालकों, शिक्षकों, और संचालकों के बीच आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए संवाद आवश्यक है। किसी भी समस्या के त्वरित निराकरण पर जोर देते हुए उन्होंने निजी स्कूलों में बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न होने पर विशेष ध्यान देने की बात कही।
सीईओ डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि समाज के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिला है। बच्चों की भावनाओं और शिक्षा के अधिकार का सम्मान करते हुए बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही आम लोगों के बीच शिक्षा के अधिकार के प्रति जन जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया।
बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, मुख्य नगरपालिका अधिकारी बैकुण्ठपुर श्री मनीष वारे, सहायक आयुक्त आ.ज. विकास श्रीमती उषा लकड़ा, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा श्री संजय सिंह, प्राचार्य शा.आ.कन्या उ.मा.वि. बैकुण्ठपुर श्री अमृत लाल गुप्ता, पालक श्री मंटू दास सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे।