बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया में जिला कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैकुण्ठपुर में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 श्री मोहन राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री मोहन राम द्वारा शासकीय कार्य के सम्पादन में लापरवाही बरतने ‘‘स्वयं को आबंटित न्यायालयीन कार्य अन्य अशासकीय व्यक्ति से करवाने’’ के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के प्रतिकूल होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। लिपिक सहायक ग्रेड-2 श्री मोहन राम की निलबंन अवधि में मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला-कोरिया (छ.ग.) में निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।