कोरिया : 31 मई को दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य तंबाकू सेवन से स्वास्थ्य में होने वाले बुरे असर और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। वर्तमान में दुनिया भर में हर साल लाखों लोग इससे प्रभावित हैं।
इसी कड़ी में कोरिया जिले में भी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। तम्बाकू के सेवन से स्वास्थ्य में इसके बुरे प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत स्तर पर कोटया अधिनियम 2003 के प्रावधानों को लागू कर, धुम्रपान मुक्त पंचायत घोषित किए जाएंगे।जानकारी के मुताबिक वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण वर्ष 2016-17 (जीएटीएस) के छत्तीसगढ़ राज्य की 39.1 प्रतिशत आबादी तम्बाकू का सेवन करती है तथा वैश्विक युवा तम्बाकू सर्वेक्षण 2019 (जीवायटीएस) के अनुसार राज्य के 13 से 15 वर्ष के 8 प्रतिशत शाला प्रवेशी बच्चे भी तम्बाकू की लत की चपेट में आ चुके है।
बच्चों को तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों की लत से बचाने के लिए जिले के शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा कोटपा एक्ट, 2003 की धारा 4 एवं 6 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान, ग्राम पंचायतों में भी कोटपा एक्ट, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन कराने के लिए ग्राम पंचायतों को धुम्रपान मुक्त व तम्बाकू नियंत्रण की दिशा में एक बेहतर प्रयास किया जाना है। 31 मई को ग्राम पंचायतों में एक दिवसीय तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा तथा ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार, रैली, नुक्कड़ नाटक एवं तम्बाकू निषेध हेतु शपथ समारोह का आयोजन कर तम्बाकू के दुष्प्रभाव के बारे में आम लोगों को अवगत कराया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर दुकान, हटरी, बाजार आदि में तम्बाकू एवं धुम्रपान की सामग्री विक्रय करते हुए पाये जाने पर ग्राम पंचायत नियमावली तैयार कर दोषियों को नियमानुसार दंड़ित करने प्रावधान से भी अवगत कराया जाएगा। आयोजन हेतु ग्राम पंचायतों में गैर सहकारी संस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०) में गठित स्व सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सी०एल०एफ०), प्रदाय संस्था एवं ज्त्प्थ् संस्था से संपर्क कर समन्वय करेंगे। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रथम चरण में जिले के प्रत्येक जनपद पंचायत स्तर से 05 अथवा 05 से अधिक ग्राम पंचायतों को चयनित कर निर्धारित स्थानों/कार्यालयों में कोटपा एक्ट, 2003 की धारा 4 एवं धारा 5 के तहत् धुम्रपान मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया जाएगा।