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नरसिंहपुर : किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार 19 अप्रैल से एक जून तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा………

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नरसिंहपुर : लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। भारत

निर्वाचन आयोग द्वारा 28 मार्च 2024 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

जिले में बनाये गये कुल 17 एसएसटी चैक पोस्ट –
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को लोकसभा निर्वाचन- 2024 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने लोकसभा निर्वाचन- 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रुप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिले में कुल 17 एसएसटी चैक पोस्ट बनाये गये हैं।

जिले की विधानसभा क्षेत्र 118- गोटेगांव में 4, 119- नरसिंहपुर में 6, 120- तेंदूखेड़ा में 4 और 121- गाडरवारा में 3 एसएसटी चैक पोस्ट बनाये गये हैं। गोटेगांव के अंतर्गत खापा एनएच 26, धूमा रोड, झांसीघाट व चरगुवां, नरसिंहपुर के अंतर्गत धमना नाका, डोंगरगांव बरघटिया एनएच 45, करेली बस्ती, लाल पुल छिंदवाड़ा रोड, बहोरीपार टोल व उमरिया नामा, तेंदूखेड़ा के अंतर्गत सतधारा बरमान, झिराघाटी, मदनपुर रायसेन रोड व कौंड़िया नाका और गाडरवारा के अंतर्गत झिकोली घाट, पनागर चैक पोस्ट व जामगांव में एसएसटी चैक पोस्ट बनाये गये हैं।

जिला स्तरीय शिकायत नियंत्रण कक्ष स्थापित-
लोकसभा निर्वाचन- 2024 के मद्देनजर नरसिंह भवन कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय शिकायत नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत दूरभाष क्रमांक 07792- 230681 एवं 232647, व्हाट्सएप नंबर 7879940394, सी विजिल एप्प सहित टोल फ्री नंबर 1950 पर कर सकते हैं।

एसएसटी चैक पोस्ट पर लगातार हो रही वाहनों की चैकिंग-
लोकसभा निर्वाचन- 2024 को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के मकसद से जिले में व्यापक इंतजाम किये गये हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए स्थेतिक निगरानी दल- एसएसटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ये सदस्य भारत निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। उक्त टीम चेक पोस्ट बनायेगी तथा भारी मात्रा में नगदी, अवैध शराब, संदेहास्पद वस्तु शस्त्रों आदि की आवाजाही की निगरानी कर रही है। जांच की समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि जिले में कुल 17 एसएसटी चैक पोस्ट बनाये गये हैं, उनमें विधानसभा क्षेत्र 118- गोटेगांव में 4, 119- नरसिंहपुर में 6, 120- तेंदूखेड़ा में 4 और 121- गाडरवारा में 3 एसएसटी चैक पोस्ट बनाये गये हैं।

मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा का रहेगा ख्याल-
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा निर्वाचन- 2024 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी हैं। जिले में दो चरणों में मतदान किया जायेगा। पहला मतदान लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 14- मंडला के अंतर्गत जिले की एक विधानसभा क्षेत्र 118- गोटेगांव में 19 अप्रैल 2024 को और दूसरा मतदान लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 17- नर्मदापुरम के अंतर्गत जिले की तीन विधानसभा क्षेत्र 119- नरसिंहपुर, 120- तेंदूखेड़ा व 121- गाडरवारा में मतदान 26 अप्रैल 2024 को सम्पन्न होगा।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में सुविधायें मुहैया कराई जायेंगी। मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में रैंप और व्हील चेयर, ब्रेल लिपि युक्त ईवीएम, विशेष स्वयंसेवक, दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को प्रवेश में प्राथमिकता, सांकेतिक भाषा और दिव्यांगजनों के लिए परिवहन की सुविधायें सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

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