कोरिया : लोकसभा निर्वाचन 2024 के चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रण में बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर प्रिंटिंग संचालकों की बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर और मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी श्री विनय कश्यप ने जानकारी दी कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन संबंधी पैंपलेट, पोस्टर या अन्य प्रचार प्रसार सामग्री तब तक मुद्रित नहीं करेगा, जब तक उनके पास प्रकाशक की हस्ताक्षरित घोषणा और दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित न हो।
उन्होनें बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही सभी प्रिंटरों – मुद्रकों और प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधानों और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। मुद्रकों की यह जिम्मेदारी होगी की वह निर्वाचन के दौरान प्रचार के लिए छपी गई सामग्री की तीन प्रतियां और प्रकाशक की घोषणा जिला निर्वाचन कार्यालय में छपाई के 72 घंटे या तीन दिन के भीतर जमा कराएं। साथ ही इसमें मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम तथा मुद्रित संख्या लिखना अनिवार्य होगा। बैठक में स्वीप कोर कमेटी के सहायक प्रभारी अधिकारी श्री के.के. गुप्ता, व्याख्याता डाईट एवं मास्टर ट्रेनर श्री शैलेन्द्र गुप्ता, सहायक कोषालय अधिकारी श्री ओंकार सिंह, मनरेगा के प्रचार-प्रसार अधिकारी श्री रूद्र नारायण मिश्रा सहित प्रिंटिग प्रेस के संचालक उपस्थित थे।