कोरिया 15 फरवरी 2024। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भीष्म प्रसाद पाण्डेय ने जिला न्यायालय के सभाकक्ष में अधिवक्ता संघ वैकुण्ठपुर के सभी सदस्य, नगरपालिका, बैंक तथा विभिन्न विभागों से उपस्थित अधिकारीगण को 9 मार्च 2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के सबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। श्री पाण्डेय जी द्वारा बैठक में पांच वर्ष से अधिक समय से लंचित प्रकरणों का चिन्हांकित कर उसे लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किए जाने तथा ऐसे प्रकरण जो प्री-लिटिगेशन से सबंधित है उन्हें प्रकरण पेश होने से पूर्व ही आपसी सहमति से समाप्त करने हेतु विशेष रूप से प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में उपस्थित विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विरेन्द्र सिंह ने बताया कि 9 मार्च 2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार प्रदेश के प्रत्येक न्यायालय में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पक्षकार अपने प्रकरण को राजीनामा के आधार पर समाप्त कर सकते है तथा ऐसे मामले जो सिविल प्रकृति, मोटर दुर्घटना दावा, चेक संबंधित प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, श्रम न्यायालय से संबंधित प्रकरण एवं राजस्व न्यायालय से संबंधित प्रकरण है उन्हे भी पक्षकार आपसी राजीनामा के आधार पर समाप्त कर सकते हैं तथा आम नागरिक ऐसे टैक्स जो नगर निगम या नगर पालिका में देय है उसे भी लोक अदालत में उपस्थित होकर भुगतान कर अपना प्रकरण समाप्त कर सकते हैं।
लोक अदालत-
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आपसी सुलह या बातचीत की एक प्रणाली है। यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित मामलों (या विवाद) या जो मुकदमेबाजी से पहले के चरण में हैं, उन दो पक्षों में समझौता किया जाता है या सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाता है ।
लोक आदालतों से लाभ-
वकील पर खर्च नहीं होता, कोर्ट-फीस नहीं लगती, पुराने मुकदमें की कोर्ट-फीस वापस हो जाती है, किसी पक्ष को सजा नहीं होती, मामले को बातचीत द्वारा हल की जाती है, मुआवजा और हर्जाना तुरन्त मिल जाता है, मामले का निपटारा तुरन्त हो जाता है, सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है।
बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहन सिंह कोर्राम तथा अन्य न्यायिक अधिकारीगण के साथ साथ अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्तागण एवं नगर पालिका तथा विद्युत विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।