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हत्याकांड – मनोज राय माफिया मुख्तार और सहयोगी को आरोप मुक्त करने की अर्जी खारिज

करीब 23 साल पुराने मामले में माफिया मुख्तार व उसके सहयोगी को आरोप मुक्त करने की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दी। साथ ही मामले की सुनवाई की अगली तिथि 20 जनवरी को तय कर दी।

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एमपी/एमएलए कोर्ट ने 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी और अफरोज उर्फ चुन्नू का आरोप मुक्त करने के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। करीब 23 साल पुराने मामले में माफिया मुख्तार व उसके सहयोगी को आरोप मुक्त करने की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दी। साथ ही मामले की सुनवाई की अगली तिथि 20 जनवरी को तय कर दी। वहीं, इस मामले आरोपी सरफराज उर्फ चुन्नी का प्रार्थना पत्र छह दिसंबर 2023 को ही खारिज हो चुका है। ऐसे में मनोज राय हत्याकांड में मुख्तार समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय होने थे, लेकिन आरोपी जफर उर्फ चंदा ने बीते दिनों अदालत में अपने को निर्दोष बताते हुए आरोप मुक्त कर के लिए आवेदन किया था, जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रार्थना-पत्र को निरस्त कर दिया था। 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी हत्याकांड हुआ था और उसी दिन मनोज राय की भी हत्या हुई थी। लेकिन मनोज राय के पिता ने पुत्र की हत्या बताते हुए जुलाई 2023 में मुख्तार अंसारी और उसके साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।पुलिस की चार्जशीट में मृतक मनोज राय के पिता ने मुख्तार अंसारी के साथ सरफराज मुन्नी, अफरोज, जफर चंदा के साथ दस लोगों को नामजद किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। जबकि दो अभियुक्त पहले से ही सरकारी अभिलेखों में भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं।

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