कोरिया :- कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण समिति श्री विनय कुमार लंगेह ने बाल विवाह की पूणर्तः रोकथाम हेतु स्थायी निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही करने विषयक आदेश जारी करते हुए सम्बंधित अधिकारियों पुलिस, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला बाल संरक्षण इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई, सीईओ जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी, और पर्यवेक्षक को जिले में बाल विवाह रोकने हेतु दिए गए सुझावों के अतिरिक्त अपने स्तर पर बेहतर प्रयास करने पत्र जारी किया है।उन्होंने शासन से प्राप्त निर्देशों का उल्लेख करते हुए बाल विवाह रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा है। पत्र में कहा गया है कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध भी है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता सगे संबंधी बराती एवं विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इस बुराई के पूर्णतः उन्मूलन हेतु जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकाय, पंचायती-राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्वयं सेवी संगठनों एवं आमजनों से सहयोग प्राप्त कर इस प्रथा के उन्मूलन हेतु कारगर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।