बैकुण्ठपुर– मुख्यालय के समीप पटना में आदिम जाति सहकारी समिति के प्रबंधक के ऊपर धारा 323 294 506 बी 384 व धारा 3 (1) (10) अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजिबद्ध किया गया।
समिति पटना के कृषक रघुराज सिंह ने समिति में अपना कर्ज पटानें के लिये 30 नवम्बर को 200 बोरी धान लेकर समिति में विक्रय करने गया था। वहां उससे समिति प्रबंधक द्वारा रू 5000/- की मांग की गई किसान से रू1000/- लेकर उसे 100 बोरा दिया गया जबकि किसान को 200 बोरा की आवश्यकता थी। धान भरनें हेतु किसान द्वारा 100 बोरे और मांग करने पर समिति प्रबंधक अनुप कुशवाहा द्वारा किसान रघुराज सिंह को गाली गलौज व मारपीट करने की धमकी दी गई। जिस पर किसान की सूचना पर अजाक थाना बैकुण्ठपुर द्वारा समिति प्रबंधक अनुप कुशवाहा के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज कराया गया।
प्रबंधक द्वारा वशिष्ठ टाइम समाचारपत्र को दिया गया बयान के मेरे द्वारा धान पकडवाया गया था। इसलिये द्वेषपूर्ण मेरे ऊपर मामला दर्ज किया गया हैं।