Home छत्तीसगढ़ ✍ बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा गैस सिलिंडर 1 नवंबर से………..

✍ बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा गैस सिलिंडर 1 नवंबर से………..

गैस एजेंसी का नाम बताते ही उस गैस एजेंसी का बैंक अकाउंट नंबर सहित अन्य जानकारी भी आ जाएगी

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रायपुर । गैस सिलिंडरों की रिफलिंग के नियम में अगले माह एक नवंबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के तहत अब उपभोक्ताओं को बिना ओटीपी के गैस सिलिंडर नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि इसके तहत उपभोक्ताओं को अब गैस सिलिंडरों की आनलाइन बुकिंग के साथ ही उसका भुगतान भी करना होगा। भुगतान के बाद उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को उपभोक्ता तब दिखाएगा जब गैस एजेंसी का कर्मचारी आपके गैस सिलिंडर लेकर पहुंचेगा। जब तक आप उसे ओटीपी नहीं दिखाएंगे आपको सिलिंडर नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस नए नियम के साथ ही गैस कंपनियों ने अपने सभी डीलरों को निर्देश भी दिए है कि वे अपनी सेवाओं में और बढ़ोतरी करें। उपभोक्ता के पास से किसी भी प्रकार से शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। राजधानी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के संरक्षक अब्दुल हमीद हयात ने बताया कि इस नियम में रायपुर का भी चयन किया है। यह उपभोक्ताओं के फायदे के लिए है।

जानकारी के अनुसार उपभोक्ता जैसे ही अपनी कंपनी में आनलाइन बुकिंग कराता है,उससे यह पूछा जाएगा कि कौन सा गैस एजेंसी है। गैस एजेंसी का नाम बताते ही उस गैस एजेंसी का बैंक अकाउंट नंबर सहित अन्य जानकारी भी आ जाएगी और उपभोक्ता इसमें आनलाइन भुगतान भी कर सकता है। इस प्रकार आनलाइन होने से लोगों को और राहत मिलेगी। जिन उपभोक्ताओं का पता और मोबाइल नंबर गलत है, उनके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इस वजह से उन लोगों की सिलिंडर की डिलीवरी रोकी जा सकती है।

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