जबलपुर। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने की जा रही कवायदों के बावजूद कोरोना का कद तेजी से बढ़ रहा है। जिले में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 700 का आंकड़ा पार कर चुकी है। जबकि कोरोना के एक्टिव मामले 250 से ज्यादा हो गए हैं। लिहाजा कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 24 घंटे की जगह इस बार शहर में 34 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कलेक्टर व जिलादंडाधिकारी भरत यादव ने शनिवार की शाम 7 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक शहर में टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा है कि लॉकडाउन संबंधी आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंध…
फल, सब्जी, जनरल स्टोर्स, किराना, राशन की दुकानें बंद रहेंगी। सभी निजी कार्यालय भी बंद रहेंगे।
दो पहिया,चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर भी पूर्णतः रोक रहेगी।
घरों से अनावश्यक रूप से बाहर निकलने पर मनाही रहेगी।
छूट….
लॉकडाउन के दौरान दूध, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोप पंप, गैस एजेंसी खुलेगी।
अतिआवश्यक वस्तुओं की होम डिलवेरी की जा सकेगी।
अति आवश्यक सेवा में लगे विभाग और कर्मचारी सहित, प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया कर्मियों को छूट
सभी को अपने साथ परिचय पत्र रखना होगा।
लॉकडाउन अवधि में होने वाली शादी समारोह में वर-वधु पक्ष के 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
हेल्थ इमरजेंसी होने पर निजी वाहनों को सशर्त छूट रहेगी।
ट्रेन से यात्रा करने वालों को उनकी मंजिल तक छोड़ने या पहुंचाने के लिए टैक्सी, ऑटो को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। लेकिन यात्रियों का टिकट दिखाना होगा।