नरसिंहपुर, 01 जुलाई 2020. कोविड- 19 वायरस से संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी एवं मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जिले में 31 जुलाई तक अनलॉक- 2 की अवधि को सशर्त बढ़ाया है।
कंटेनमेंट जोन
कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन 31 जुलाई तक लागू रहेगा। समय- समय पर परिस्थितियों के मद्देनजर कंटेनमेंट जोनों का निर्धारण होगा। इस जोन में निवासरत व्यक्तियों को बाहर जाना पूर्णत: वर्जित रहेगा। जारी निर्देशानुसार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्धारित दर पर की जायेगी। कंटेनमेंट जोनों में गतिविधियों की कड़ाई से निगरानी की जायेगी और दिशा- निर्देशों का सख्ती से पालन किया जायेगा। प्रतिदिन की रिपोर्ट के आधार पर कंटेनमेंट जोन की अद्यतन स्थिति उक्त बेवसाईट पर उपलब्ध रहेगी।
प्रतिबंधित गतिविधियां
कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में निम्नानुसार गतिविधियों को छोड़कर सभी की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/ दूरस्थ शिक्षा केन्द्र की अनुमति जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जायेगा। सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, मदिरालय- बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक/ राजनैतिक/ खेलकूद/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक समारोह तथा अन्य बड़े सम्मेलन की अनुमति नहीं होगी।
रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा
जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगी, इस अवधि में कर्फ्यू रहेगा। एक से अधिक शिफ्टों में औद्योगिक इकाईयों के प्रचालन, राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों पर लोगों और सामानों की आवाजाही, कार्गों की लोडिंग और अनलोडिंग तथा बसों, रेल गाड़ियों और वायुयानों से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की यात्रा की अनुमति रहेगी। सभी दुकानें अब प्रात: 7 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक खुल सकेंगी, ताकि संबंधित दुकानदार अपनी दुकान/ प्रतिष्ठान को समय पर बंद करके रात्रि कर्फ्यू 10 बजे के पहले अपने- अपने घर पहुंच सके।
आरोग्य सेतु/ सार्थक एप को मोबाइल फोन में इंस्टाल करने और स्वास्थ्य के संबंध में अद्यतन रहने की सलाह सभी नागरिकों और कर्मचारियों को दी गई है।
सामान्य निर्देश
सभी दुकानें प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक खुल सकेंगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग- दो गज की दूरी का पालन करना और सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थल पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। मृत्यु संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे नहीं होंगे। मृतक के कोरोना पॉजिटिव होने पर केवल 5 व्यक्तियों की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थलों पर चाय, पान, गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेगा। प्रत्येक दुकानदार सामग्री का विक्रय करते समय दो गज की दूरी का पालन कराने के लिए एक- एक मीटर की दूरी पर चूने की लाइन बनायेंगे। ग्राहकों को एक- एक करके सामग्री का वितरण करेंगे। सभी को हैंड सेनेटाइज करना और फेस मास्क पहनना जरूरी होगा।
सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व रोगी, गर्भवती महिलायें और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे गाइड लाइन के अनुसार घर पर रहेंगे। केवल चिकित्सा कारणों से ही बाहर निकल सकेंगे। जितना हो सके घर से काम- वर्क फ्राम होम करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
जिला प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे स्वयं मास्क का उपयोग करें और बातचीत के दौरान मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक एवं वाध्य करें। अपने हाथों को साबुन अथवा सेनेटाइजर से बार- बार अवश्य साफ करें। घर के अंदर लाई जाने वाली वस्तु को सेनेटाइज जरूर करें। दूध की थैली, किराने के सामान, सब्जी, फल आदि को भी सेनेटाइज जरूर किया जावे। छोटी सी लापरवाही से पूरे परिवारजन कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। किसी भी कारण से घर वापस लौटने पर यथासंभव अपने जूते, चप्पल, कपड़े घर के ऐसे स्थान पर रख दें, जहां कोई नहीं जाता हो। कपड़ों को गर्म पानी में डाल दें तथा साबुन से स्नान कर लें। चश्मे का उपयोग करने वाले व्यक्ति प्रतिदिन चश्मे को 3 से 4 बार अवश्य साफ करें।
विशेष निर्देश
उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर पहलीबार संबंधित व्यक्ति/ संस्था और दुकानदार दोनों पर न्यूनतम 100 रूपये और अधिकतम 250 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। खुले में थूकने पर 1200 रूपये का जुर्माना लगेगा। होम कोरंटाइन का पालन नहीं करने पर पहली बार 2 हजार रूपये का जुर्माना लगेगा और दूसरी बार एफआईआर करते हुए इंस्टीट्यूशनल की कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए पुलिस/ उपखंड मजिस्ट्रेट/ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/ नगरीय निकाय/ जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/ खाद्य निरीक्षक/ औषधि निरीक्षक को जिला दंडाधिकारी ने अधिकृत किया है। उक्त आदेश का दोबारा उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति/ संस्था के दुकान सील किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
जिला दंडाधिकारी के उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा
जिले में अनलॉक- 2 की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे……
इस जोन में निवासरत व्यक्तियों को बाहर जाना पूर्णत: वर्जित रहेगा।सार्वजनिक स्थलों पर चाय, पान, गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा..