जांजगीर। कोरोनावायरस संक्रणम रोकने बनाए गए अस्पताल में ड्यूटी करने से इंकार करने पर एक डॉक्टर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मालखरौदा सीएचसी के डॉक्टर संतोष पटेल की ड्यूटी 10 जून से जिला मुख्यालय के कोविड-19 अस्पताल में लगाई गई थी, डॉक्टर ने भेदभावपूर्ण ड्यूटी लगाने का आरोप लगाते हुए ड्यूटी करने से इंकार कर दिया। मामले की जानकारी कलेक्टर को दी गई। इसके बाद नोटिस देकर जवाब-तलब किया गया। डॉक्टर के 10 और 11 जून को ड्यूटी में नहीं पहुंचने पर बीएमओ की रिपोर्ट पर मालखरौदा पुलिस ने चिकित्सा अधिकारी डाक्टर पटेल के खिलाफ भादवि की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार खंड चिकित्सा अधिकारी ने पुलिस में दर्ज कराए गए एफआइआर में बताया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जांजगीर चांपा के आदेश पर 8 जून को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालखरौदा में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डां. संतोष पटेल की ड्यूटी जिला जिकित्सालय जांजगीर के आइसोलेशन और कोविड-19 वार्ड में लगाई गई थी। वे 11 जून तक अस्पताल में उपस्थित नहीं हुए। इससे कोरोना जैसी गंभीर महामारी के दौर में ड्यूटी में निषेधाया का उल्लंघन करते हुए गंभीर लापरवाही बरती गई है। दो दिन से अपनी ड्यूटी में उपस्थित नहीं हुए। डाक्टर के इस कृत्य से कोरोना जैसी गंभीर महामारी से जनहानि की पूर्ण संभावना है। बीएमओ की लिखित रिपोर्ट पर पुलिस ने भादवि की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।