Home छत्तीसगढ़ जानिए कैसी रहेगी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में हैं ग्रीन जोन जिले……

जानिए कैसी रहेगी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में हैं ग्रीन जोन जिले……

सरकार ने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों की सूची जारी कर दी है

रायपुर। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए लॉक डाउन को दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। गृहमंत्रालय के ताजा आदेश के आधार पर अब 17 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन लागू रहेगा। अभी लॉकडाउन की अवधि 3 मई को खत्म होने वाली थी। छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करेगी। देश में तीसरी बार लॉक डाउन बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि रेड जोन में पूर्व की तरह ही लॉक डाउन में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में रेड जोन में फिलहाल सिर्फ एक जिला रायपुर है। जाहिर है यहां लॉक डाउन का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा।

कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन बंद रहेगा।

स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने लॉक डाउन के लिए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए पृथक गाइडलाइंस तैयार की है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ रियायत दी गई है। रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों की सूची जारी कर दी है। सरकार द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक छत्तीसगढ़ में फिलहाल सिर्फ एक जिला रेड जोन में शामिल है और एक जिला ऑरेंज जोन में शामिल है। केंद्र सरकार ने देश के हर राज्य के जिलों को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर सूची जारी कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में फिलहाल सिर्फ एक जिला रेड जोन में शामिल है और एक जिला ऑरेंज जोन में शामिल है। इसके अलावा अन्य सभी 25 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं।

रेड जोन वाले जिले

– रायपुर

ऑरेंज जोन वाले जिले

– कोरबा

ग्रीन जोन वाले जिले

– सूरजपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, सरगुजा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव, बालोदा बाजार, गरियाबंद, बालोद, मुंगेली, बलरामपुर, बेमेतरा

जिन जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है, उन्हें सरकार ने रेड जोन में शामिल किया है। इन जिलों में संक्रमण की ग्रोथ रेट अधिक दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेड जोन के तहत देशभर में 130 जिलों को शामिल किया है। इन जिलों में सरकार डोर-टू-डोर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

यहां कोरोना संक्रमण के सीमित मामले देखे गए हैं और सरकार इन क्षेत्रों में सीमीत गतिविधियों को अनुमति दे रही है जैसे खेती कार्य, रोजमर्रा की जरूर कार्य से संबंधित उद्योग आदि। ऑरेन्ज जोन में वे जिले शामिल हैं, जहां बीते 14 दिनों में एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस सामने नहीं आया है। फिलहाल देश में 284 जिलों को ऑरेज जोन में शामिल किया गया है।

ग्रीन जोन वे जिले हैं, जहां कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव केस मिला है। इन जिलों में आवश्यक सेवाओं के अलावा व्यापारिक गतिविधियों, शराब दुकानों आदि को खोलने की अनुमति स्थानीय प्रशासन दे सकता है। इसमें भी एकल क्षेत्र में स्थापित शराब दुकान ही खोली जा सकती है। यहां भी पूरी तरह फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। फिलहाल देश में 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं।

देश में कुल 739 जिले हैं, जिनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं। यानी 40 प्रतिशत से भी ज्यादा जिले ग्रीन जोन में हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकतर जिले फिलहाल ग्रीन जोन में बने हुए हैं। वहीं रायपुर जिला को रेड जोन में रखा गया है, और कोरबा को ऑरेंज जोन में, लेकिन अब सूरजपुर में नए मरीजों के सामने आने के बाद सूरजपुर और आसपास के जिलों को संवेदनशील जोन में जगह मिल सकती है। कोरबा जिले में तेजी के साथ मरीज सामने आए थे। यह जिला रेड जोन में शामिल हो गया था, लेकिन नई यहां मरीजों के स्वस्थ्य होने की दर और कोई नया मामला सामने नहीं आने के बाद नई सूची में यह ऑरेंज जोन में है।

ग्रीन जोन्स में 4 मई से सभी फैक्ट्रियों में फिर से काम शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी छूट दी जा सकती है। ईंट-भठ्ठों को पहले ही छूट दी जा चुकी है। यहां निर्मांण कार्यों को भी छूट दी गई है, लेकिन कार्यस्थलों में पूरी तरह फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

भीड़-भाड़ वाले किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति किसी भी जोन में नहीं होगी। शादी समारोह, धार्मिक आयोजन, जुलूस जैसी भीड़भाड़ वाली गतिविधियों पर आगे भी रोक बरकरार रहेगी। इसके लिए स्थानीय प्रशासन के तय नियमों के साथ इनका कड़ाई से पालन करना होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग और धारा 144 के नियमों का पालन करते हुए छोटे स्थर पर ऐसे कार्यक्रम किए जा सकते हैं।

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