सूरजपुर/12 जून 2026/ छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 55 के तहत नगर पंचायत शिवनंदनपुर के नवनिर्वाचित पार्षदों के शपथ ग्रहण एवं प्रथम सम्मिलन के लिए प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इस हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीमती शिवानी जायसवाल को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।
प्राधिकृत अधिकारी की देखरेख में नगर पंचायत शिवनंदनपुर के शपथ ग्रहण एवं प्रथम सम्मिलन की कार्यवाही नियमानुसार संपन्न कराई जाएगी।
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