छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है, जिसमें Chhattisgarh High Court ने राज्य सरकार के फैसले को सख्ती से खारिज कर दिया है।बिलासपुर हाईकोर्ट ने के 8 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति को अवैध ठहराते हुए राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अधिकारियों ने “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों” का पालन नहीं किया और बिना उचित जांच व सुनवाई के ही बर्खास्तगी कर दी गई, जो निंदनीय है। हाईकोर्ट ने 21 सितंबर 2020 के बर्खास्तगी आदेश और 17 मार्च 2021 के अपील आदेश को मनमाना और गैर-कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया। साथ ही सभी 8 कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया है।

